अमरावतीमहाराष्ट्र

महिलाओं को उद्योग के लिए दिए जानेवाले कर्ज पर केवल 4 प्रतिशत ब्याज

केंद्र शासन की योजना में 5 से 20 लाख रुपए तक कर्ज की सुविधा

अमरावती /दि. 27– केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग की तरफ से महिला बचत समूह के लिए ‘महिला समृद्धि कर्ज योजना’ चलाई जा रही है. इसके तहत महिलाओं को उद्योग के लिए दिए जानेवाले कर्ज की रकम पर केवल 4 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है. महिला समृद्धि कर्ज योजना के तहत महिलाओं को खुद का उद्योग शुरु करने के लिए 4 प्रतिशत ब्याज से 5 लाख से 20 लाख रुपए तक कर्ज उपलब्ध कर दिया जाता है.
पुरुषो की तुलना में महिलाएं काफी कम खर्चीत रहती है. बचत समूह के माध्यम से महिलाओं द्वारा लगाए गए उद्योग कम समय में ही काफी बढ गए है. इस निमित्त महिला समृद्धि कर्ज योजना अमल में लाई गई है.

* क्या है यह योजना?
कोई लघु उद्योग शुरू करने के लिए इच्छुक रहनेवाली महिलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है. महिला बचत समूह शासकीय योजना के तहत महिलाओं को खुद का उद्योग शुरु करने के लिए 5 लाख से 20 लाख रुपए तक कर्ज उपलब्ध कर दिया जाता है.

* 4 प्रतिशत से मिलता है कर्ज
महिला बचत समूह शासकीय योजना के तहत महिलाओं को खुद का उद्योग शुरु करने के लिए 5 लाख से 20 लाख रुपए तक कर्ज उपलब्ध कर दिया जाता है.

* मानक क्या?
लाभार्थी यह पिछडावर्गीय अथवा एससी प्रवर्ग का रहना चाहिए. बचत समूह व पिछडावर्गीय घटक की महिला उद्योजक इस योजना के तहत कर्ज लेने पात्र है. लाभार्थी की आयु कम से कम 18 से 50 वर्ष रहनी चाहिए.

* आवश्यक कागजपत्र
आधारकार्ड, राशन कार्ड, निवासी सबूत, उत्पन्न का दाखिला, मोबाईल नंबर, ई-मेल आईडी, पासपोर्ट फोटो, बैंक खाता, व्यवसाय प्रकल्प के खर्च का बजट आदि कागजपत्र आवश्यक है.

* यह है लक्ष्य?
जिस बचत समूह की महिला खुद का कोई लघु उद्योग शुरु करने की इच्छुक है, ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता कर उद्योग शुरु करने के लिए प्रेरित किया जाता है.

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