अमरावती

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना के लिए केवल 572 आवेदन

पक्के घर के लिए ढाई लाख अनुदान

अमरावती/ दि. 19– प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत झोपडपट्टी धारको को घरकुल का लाभ देने के लिए महापालिका ने किए गये प्रयासों को पूरी तरह सफलता नहीं मिली. शहर में घोषित और अघोषित ऐसे कुल 126 झोपडपट्टी में से मनपा ने सर्वेक्षण किए गये 83 झोपडपट्टी के 3950 परिवार इस योजना के लाभ के लिए पात्र रहे है. किंतु उसमें के केवल 72 लाभार्थियों ने ही आवेदन किया है. उन्हें 323 चौरसफुट बांधकाम के लिए ढाई लाख रूपए अनुदान मिलेगा.
प्रधानमंत्री आवास योजना के झोपडपट्टी पुनवर्सन (घटक क्र.1 ) यह योजना लाभार्थियों के निरूत्साह के कारण सफल नहीं हो सकी. शहर में केवल 107 घोषित व 19 अघोषित झोपडपट्टी है. इस झोपडपट्टी में निवासियाेंं ने किए अतिक्रमण नियमानुकूल कर दिए गए है. उन्होंने अतिक्रमण की गई जगह योजना से मिलनेवाली जगह की अपेक्षा अधिक होने से निवासियों ने इस योजना में सहभाग ही नहीं लिया. 2011 से पूर्व के झोपडपट्टी धारको को पीआरकार्ड देकर घरकुल का लाभ देने की योजना है. मनपा ने लगभग 26 हजार घर का सर्वेक्षण किया. इसमें अनेकों के मकार 323 चौरस फुट क्षेेत्रफल की अपेक्षा अधिक दिखाई दे रहे है. कुछ लोगों ने पक्के निर्माण कार्य किए है. कुछ लोग कच्चे ही मकान में रह रहे है. उन्हेें पक्के मकान बनाने के लिए अनुदान देने की योजना चलाई जा रही है. यह अनुदान 323 चौरस फुट निर्माण कार्य के लिए है. 500 चौरस फुट क्षेत्रफल का पीआर कार्ड नि:शुल्क मिलेगा. उसकी अपेक्षा अधिक जगह हो तो बाजार भाव से अधिक शुल्क वसूला जायेगा. इसमें 500 से 1 हजार चौरस फुट जगह के लिए बाजार भाव का 10 प्रतिशत भाव 1 हजार से 1500 चौरस फुट के लिए 25 प्रतिशत पैसे भरना पडेगा. किंतु अतिरिक्त शुल्क भरने में कोई भी तैयार न होने से योजना का चरण आगे नहीं बढ सका.
महापालिका की पीएमएवाय की टीम ने 83 झोपडपट्टी का सर्वेक्षण पूरा किया है. 46 झोपडपट्टी में 13 हजार 489 प्रस्ताव तैयार किए है. उसमें के 3950 परिवार के कच्चे मकान होने से वे पात्र रहने पर भी इस योजना के लाभ के लिए 572 परिवार ने आवेदन किया है.

क्यों नहीं उत्साह
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना में केवल 324 चौरस फुट क्षेत्रफल आकार का घरकुल है. इसकी अपेक्षा अधिक जगह अतिक्रमण धारको ने ली है. इसके अलावा इस झोपडपट्टी में मुलभूत सुविधा उपलब्ध है. ली गई जगह को छोडकर पुनवर्सन में कम जगह में रहने की मानसिक तैयारी नहीं है. इसके अलावा अतिक्रमण नियमानुकूल कर पीआर कार्ड मिल रहा है. योजना अंतर्गत निर्माण कार्य करने पर लाभ मिलेगा वह अधूरा है.

 

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