अमरावतीमहाराष्ट्र

लोकसभा नामांकन भरते समय केवल पांच व्यक्ति और तीन वाहनों को रहेगी अनुमति

जिला चुनाव निर्णय अधिकारी के आदेश

अमरावती/ दि.19– अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 28 मार्च से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरु हो रही है. इसके लिए प्रत्येक को आदर्श आचार संहिता का पालन करना पडेगा. नामांकन दाखिल करते समय उमीदवारों को केवल पांच व्यक्ति साथ में रखने की छूट दी गई है. इसके अलावा वहां पहुंचने के लिए रैली निकालते नहीं आएगी. जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में केवल तीन वाहनों को ही आने के निर्देश जिला चुनाव निर्णय अधिकारी ने दिए है.
जिला दंडाधिकारी तथा जिला चुनाव निर्णय अधिकारी ने इस बाबत आदेश जारी किए है. उमीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय चुनाव निर्णय अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर परिसर में तथा कक्ष में पांच से अधिक व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. साथ ही वाहनों के जत्थे में तीन से अधिक वाहन नहीं होने चाहिए. रैली, सभा लेने, लाऊडस्पिकर बजाने के साथ ही अन्य किसी भी तरह का चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. चुनाव के पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डींग्स आदि साहित्य सार्वजनिक स्थल, सडक यातायात में दुविधा अथवा दुर्घटना हो इस तरह लगाने पर पाबंदी है. ध्वनी प्रदुषण का इस्तेमाल पुलिस की अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकेगा. सुबह 6 बजे के पहले और रात 10 बजे के बाद वाहनों पर अथवा किसी भी क्षेत्र में ध्वनी का इस्तेमाल नहीं करते आएगा.
* वाहन पर झंडा लगाने के भी नियम
आदर्श आचार संहिता का पालन होने के लिए चलते वाहन पर पार्टी प्रचार का झंडा लगाने के लिए भी नियम तैयार किए है. झंडा वाहन के दाहिनी तरफ विंडो स्क्रिन के सामने नहीं रहना चाहिए और वाहन के टप से दो फूट से उंचा न रहे. प्रचार वाहन पर कपडे का फलक वाहन चालक की सीट के पीछे वाहन के दाहिने अथवा बाएं तरफ लगाया जाए, अन्य कहीं भी नही लगना चाहिए. वाहन पर पार्टी प्रचार का झंडा अथवा कपडे का फलक अधिकृत अनुमति लिए वाहन के अलावा अन्य वाहन पर न लगाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए है.

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