किराए के प्रतिष्ठानों पर अधिक टैक्स का विरोध
महानगर चेंबर ने दिया आयुक्त को निवेदन
* 56 प्रतिशत हाउस टैक्स नियम व समझ से परे
अमरावती /दि.15– महापालिका द्वारा किराये की दुकान व प्रतिष्ठान पर 56 प्रतिशत टैक्स वसूली का विरोध करते हुए महानगर चेंबर ने आयुक्त सचिन कलंत्रे को विस्तृत निवेदन सौंपा. जिसमें मनपा के अपने मार्केट की तुलना में किराए की दुकानों पर भारी भरकम टैक्स लगाये जाने की ओर ध्यान दिलाया. यह टैक्स तत्काल कम करने की मांग महानगर चेंबर ने उठाई.
चेंबर का कहना है कि, अमरावती महानगरपालिका खुद के व्यावसायिक वापर के बिल्डिंग पर 9.00 रु प्रति वर्ग फुट दर से संपत्ती कर लगाती है. यही व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगर किरायेपर दी जाती है, तो कुल वार्षीक किराएके रकमसे 10 प्रतिशत कम करके बाकी रकम पर 56% संपत्ति कर मनपा वसूल करती है. उसके बाद उस किराये पर 18% जीएसटी,10 %आयकर टीडीएस व 5% जीएसटी टीडीएस. इतने बड़े पैमाने पर हमारी संपत्तीयोपर अलग अलग प्रकार के कर वसूले जाते है. इस प्रकार के अन्याय कारक टैक्स कम हो, इसलिए महानगर चेम्बर के अध्यक्ष सुरेश जैन ने मनपा आयुक्त को निवेदन दिया.
सुरेश जैन, क्रेडाई के शैलेश वानखड़े व राजेश डागा ने मनपा आयुक्त को बताया कि यह संपत्ती कर की दर अन्यायकारक है. इस प्रकार के कर वसूली से व्यावसायिक बिल्डिंग मालक को किराए के रूप में मिली रकम से कुछ भी बचत नही होती. इस अवास्तविक कर की दरों की वजह से शहर की 50% व्यावसायिक बिल्डिंग पड़ी है. कुछ जगह पर जानकारी गुप्त रखी जाती है, जिससे मनपा का आर्थीक नुकसान होता है. किराये पर व्यावसायिक बिल्डिंग लेने वाली कंपनीया यह बाहरगांव/बाहर के राज्य की रहती है. अपने शहर की करपद्धती देखकर बिल्डिंग किराये पर लेने उनकी दिलचस्पी नही रहती है.
ऑनलाइन व्यवसाय पद्धत से अपने शहर का व्यापार 50 प्रतिशत कम होचुका है. की प्रतिष्ठान खाली पडे है, या बंद हो रहे है. इसके पूर्व में जकात के गलत प्रणाली से 75 प्रतिशत व्यापार मनपा हद्द के बाहर बिजीलैंड, सिटी लैंड में जा चुका है. बाकी मनपा जैसे औरंगाबाद में खुद के वापर की व किराये के तत्व पर दी जाने वाली व्यावसायिक बिल्डिंग पर एक ही दर से संपत्ती कर लिया जाता है. इसलिए मनपा आयुक्त को विनंती कर कहा की, खुद के वापर के व किराए के तत्व वर दी जाने वाली व्यावसायिक इमारत पर संपत्ती कर की आकारणी एक जैसी रखे, जिससे शहर का व्यापार बढ़ेगा, किराये पर बिल्डिंग जाएगी तो आपको भी टैक्स मिलेगा. शहर के व्यापार को बचाने मदद भी मिलेगी, जीएसटी, आयकर जैसे करों में भी केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन कर की दरों में कटौती कर रही है, जिससे आय बढ़ रही है. सुरेश जैन तथा अनिल नरेडी ने आयुक्त को बताया कि मेंजनंट फ्लोर पर 20 फिट की ऊँचाई तक टैक्स नहीं लगता तथा फ्लैट सिस्टम में खुद के उपयोग के पार्किंग पर टैक्स नही लगता, फिर भी मनपा ने सभी को इस प्रकार में वसूली के लिए बिल भेजे, आयुक्त ने कहां कि ऐसे स्थिति में टैक्स नहीं लगेगा, जिनकों ऐसे बिल मिले उन्होंने संबधित झोन अधिकारी को माफी के लिए पत्र देना चाहिए. आयुक्त को निवेदन देते वक्त अध्यक्ष सुरेश जैन, शैलेश वानखड़े, बकुल कक्कड़, ओमप्रकाश खेमचंदानी, राजेश डागा, सुदीप जैन, अनिल नरेडी उपस्थित थे.