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कलेक्टर को पेश होने का आदेश

राधानगर मैदान पर उच्च न्यायालय सख्त

* बालू भुयार की है याचिका
अमरावती/दि.2 –बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राधानगर में खेल के मैदान को बगीचा बनाने के प्रस्ताव का विरोध करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रश्न उठाया कि मनपा अंतर्गत काम होने पर इसे डीपीडीसी के माध्यम से कैसे कराया जा रहा है. अन्य प्रश्न भी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उपस्थित किए तथा अमरावती के जिलाधीश को आगामी सोमवार 5 अगस्त को प्रत्यक्ष या आभासी रूप से कोर्ट के सामने प्रस्तुत होने का निर्देश दिया है. बता दें कि यह अर्जी पूर्व नगर सेवक बालू भुयार ने दायर की है.
* 4670 वर्गमीटर मैदान का मामला
याचिका पर न्या. नितिन सांबरे और न्या. अभय मंत्री की खंडपीठ के सामने गुरूवार को सुनवाई हुई. राधानगर प्रगति शाला के पास 4670 वर्ग मीटर मैदान का यह मसला है. विधायक निधि से मैदान का विकास कार्य लोनिवि के माध्यम से शुरू है. बालू भुयार ने अपने वकील एड. पी.एस. पाटिल के माध्यम से मैदान के विकास का कार्य लोनिवि द्बारा कराए जाने पर आपत्ति जताई और प्रश्न उठाया कि कौन से कानून के तहत इस काम की अनुमति दी गई ?. किसने यह अनुमति दी ? कुछ खास लोगों को इस निर्णय का फायदा देने के लिए तो नहीं ऐसा नहीं किया गया ? न्यायालय में सुनवाई दौरान जिलाधीश ने किस अधिकार के अंतर्गत उपरोक्त मंजूरी दी, यह प्रश्न उपस्थित किया गया. तब कोर्ट ने सोमवार को कलेक्टर को उपस्थित रहने कहा.

 

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