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परस्पर बेचे गये ट्रैक्टर की जब्ती के आदेश

नई संहिता में अमरावती का पहला फैसला

* नांदगांव पेठ थाना अंतर्गत मामला
अमरावती/दि.24– इसी माह की पहली तारीख को लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अमरावती का पहला न्यायालय निर्णय हाल ही में प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी जया चैनानी ने सुनाया. जज चैनानी ने श्री चक्रधर ऑटोमोटीव की अर्जी पर ट्रैक्टर जब्ती के आदेश दिए. इस मामले में धोखाधडी की शिकायत उक्त फर्म के प्रबंधक प्रवीण हिरूलकर ने नांदगांव पेठ थाने में दर्ज कराई थी. उस मामले में यथाशीघ्र आरोपपत्र दायर करने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं. इस मामले में श्री चक्रधर ऑटोमोटीव के संचालक रवि देशमुख की तरफ से एड. संदीप ताम्हणे और एड. चिंतन ताम्हणे ने पैरवी की.

* सम्यक उगले ने किया फ्रॉड
हिरूलकर की शिकायत के अनुसार आरोपी सम्यक सुरेंद्र उगले (सिध्दार्थ नगर वलगांव) ने स्वराज ट्रैक्टर टारगेट 630 मॉडर्न उक्त फर्म से लिया. वाहन के पूरे पैसे चुकाए बगैर आरोपी सम्यक ने कथित रूप से विश्वासघात किया. सम्यक ने वह ट्रैक्टर दूसरे को अर्थात अनिकेत कांबले को बेच दिया. जिससे श्रीचक्रधर ऑटोमोटिव के हिरूलकर की शिकायत पर अपराध दर्ज किया. उगले द्बारा ट्रैक्टर खरीदी के समय कागजात कम रहने पर दो तीन दिनों में लाकर देने की बात गत 25 मई को ट्रैक्टर की डिलेवरी लेते समय की थी. उगले ने 5 लाख 61 हजार की सौदा पावती की. ग्राहक ने 81 हजार रूपए का भुगतान किया और वाहन की डिलेवरी ली. 30 जून तक उगले ने मांगे गये गारंटी के कागजात लाकर नहीं दिए. पडताल करने पर मालूम हुआ कि उसने वाहन अनिकेत कांबले को बेच दिया है.

* ट्रैक्टर का ताबा लेने याचिका
फर्म की तरफ से रवि देशमुख ने उक्त ट्रैक्टर का ताबा लेने 11 वें प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकारी जया चैनानी के न्यायालय में भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता की धारा 503 के अनुसार आवेदन किया. कोर्ट ने आवेदन पर 23 जुलाई को सुनवाई पश्चात आदेश जारी किया. जिसमें नांदगांव पेठ पुलिस द्बारा ट्रैक्टर जब्त कर श्री चक्रधर ऑटोमोटीव बोरगांव धर्माले को सुपुर्द नामे पर देने के आदेश दिए. उसी प्रकार आरोपी पर पुलिस कार्रवाई जारी करने का उल्लेख किया गया है. तथापि मामले में जरूरत पडी तो ट्रैक्टर को न्यायालय के सामने पेश करने की शर्त रखी गई है. ट्रैक्टर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. अमरावती में नई न्याय संहिता में यह पहला आदेश जारी हुआ है.

 

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