कोरोना बीमा धारक को मुआवजे के साथ राशि अदा करने के आदेश
जिला ग्राहक विवाद निवारण आयोग का फैसला
अमरावती- दि.26 सेजल कापडी व मोहित कापडी नामक दो लोगों नेे कोरोना बीमारी के अस्पताल खर्च के लिए स्टार हेल्थ इन्श्युरेन्स कंपनी से बीमा कराया था. परंतु कंपनी ने ऐन मौके पर इसका लाभ देने से मना किया था. तब दोनों ने जिला ग्राहक विवाद निवारण आयोग में अपने वकिल राजा अली के माध्यम से क्लेम केस दायर किया. जिसपर जिला ग्राहक विवाद निवारण आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए क्लेम की पूरी राशि ब्याज के साथ और मानसिक प्रताडता तथा खर्च राशि के रुप में 20 हजार रुपए भुगतान करने के आदेश जारी किये.
दायर मुकदमे के अनुसार सेजल कापड़ी और मोहित कापड़ी ने कोरोना बीमारी के अस्पताल खर्च के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से प्रीमियम राशि का भुगतान कर कोविड-19 की अवधि में कोरोना मेडिकल पॉलिसी ली थी. दोनों को कोविड पॉजिटिव पाया गया और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दोनों को कोविड के इलाज के लिए दयासागर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. अस्पताल में इलाज और दवाएं के लिए बहोत खर्च आया और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने अपना मेडिकल क्लेम प्राप्त करने के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को मेडिकल क्लेम दायर किया लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने मुआवजे का भुगतान करने से इनकार कर दिया, यह कारण दिया कि, वे दोनों को केवल होम आइसोलेशन उपचार की आवश्यकता थी और इस तरह किसी भी मेडिकल क्लेम राशि का भुगतान करने से इनकार किया. दोनों शिकायतकर्ता ने अपने वकील राजा अली के माध्यम से मेडिकल क्लेम की राशि के साथ मानसिक प्रताड़ना की राशि प्राप्त करने के लिए जिला ग्राहक विवाद निवारण आयोग अमरावती के समक्ष शिकायत का मामला दायर किया है. जिला ग्राहक विवाद निवारण आयोग अमरावती ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मेडिकल क्लेम की पूरी राशि ब्याज के साथ-साथ मानसिक प्रताड़ना और खर्च की राशि के रूप में 20 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश पारित किया. दोनों शिकायतकर्ता कि और से अॅड. राजा अली के युक्तिवाद सुनने के बाद जिला ग्राहक आयोग ने यह फैसला सुनाया.