अमरावती

वृध्द जेल कैदी की बीमारी से मौत

पोस्को कानून के तहत हुई थी सजा

अमरावती/प्रतिनिधि दि.२ – यहां के मध्यवर्ती जेल में नाबालिग लडकी पर अत्याचार के मामले में 10 वर्ष सश्रम कैद की सजा भुगतने वाले कैदी की मंगलवार 31 अगस्त को मौत हो गई. बालकृष्ण कोडू बाइत (63, चेम्बुर, मुंबई) यह मृत कैदी का नाम है. मृत व्यक्ति का कैदी नंबर 5656 ऐसा था. मंगलवार को दोपहर वह जेल में गश खाकर गिरा. उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था. वहां इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हुई है. इस कैदी के खिलाफ 2017 में बाललैगिंक अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत अपराध दर्ज हुआ था. अतिरिक्त सत्र न्यायालय (पोस्को), शहर सत्र न्यायालय ग्रेटर मुंबई ने 10 वर्ष सश्रम कैद समेत 2 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 14 दिन अतिरिक्त सजा आरोपी को सुनाई थी. 29 अगस्त 2019 को मुंबई न्यायालय ने बालकृष्ण बाइत को यह सजा सुनाई. 15 अक्तूबर 2019 को इस कैदी को आगामी सजा भुगतनेे के लिए अमरावती के मध्यवर्ती जेल में लाकर दाखल किया था. मृत्यु के बाद जेल प्रशासन ने मृत कैदी के रिश्तेदारों को घटना की जानकारी दी. फे्रजरपुरा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु की नोंद की है. बुधवार को न्यायदंडाधिकारी, नायब तहसीलदार की उपस्थिति में इर्विन में पंचनामा किया गया और इस केैदी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अकोला के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के अस्पताल में भेजा गया.

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