अमरावती

अन्यथा ड्रायविंग लाईसेंस व वाहन परमिट होगा रद्द

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आरटीओ की कडी नजर

अमरावती/दि.15 – वाहन चलाते समय सडक सुरक्षा व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ड्रायविंग लाईसेंस सहित वाहनों के परमिट को रद्द करने की कार्रवाई का अभियान आरटीओ द्वारा शुरु किया जा रहा है. जिसके तहत लगातार 3 से 4 बार किसी वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लाईसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. जिसके लिए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के वाहन निरीक्षकों का पथक सक्रिय हो गया है.
बता दें कि, विगत कुछ माह से गैर अनुशासित वाहन चालकों पर कार्रवाई करना शुरु किया गया है. जिसे लेकर सरकार ने बेहद कडी नीतियां अपनाई है. वहीं लगातार बढते सडक हादसों की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार व प्रशासन द्वारा अब कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है.

* 10 माह मेें 475 लाईसेंस निलंबित
शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा लापरवाही के साथ वाहन चलाने वाले वाहन धारकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई. इसके तहत बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 475 वाहन चालकों के लाईसेंस निलंबित किए गए है.

* बार-बार नियमों का उल्लंघन करना पडेगा भारी
3 से अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के लाईसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई की जाती है. यह कार्रवाई मोटर वाहन कानून के अनुसार प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा की जाती है.

* वाहन बीमा को लेकर भी उदासिनता
अक्सर लोगबाग नया वाहन खरीदते समय वाहन का बीमा निकालते है. परंतु 2-3 वर्ष होने के बाद अधिकांश वाहन धारक इसे ेलेकर उदासिन हो जाते है और वाहन का बीमा नहीं निकालते.

* वाहन के प्रदूषण के स्तर की पडताल करते हुए पीयूसी दी जाती है. परंतु अधिकांश वाहन चालकों के पास संबंधित वाहनों की पीयूसी नहीं रहती. नये वाहन की खरीदी करते समय अथवा पुराने वाहन की खरीदी व विक्री करते समय पीयूसी निकाली जाती है. लेकिन इसके बाद पीयूसी की ओर अनदेखी की जाती है.
– रामभाउ गीते,
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,
अमरावती

Related Articles

Back to top button