अमरावतीमहाराष्ट्र

अन्यथा नये मालिक से वसूला जायेगा बकाया बिजली बिल

बिजली बिल की जांच कर ही प्रॉपर्टी की खरीदी करें

अमरावती/दि.13-एक घर की जगह का मालिक बदलने के बाद उस पर बकाया बिजली का बिल नये मालिक से वसूलने का अधिकार महावितरण कंपनी को एक फैसले द्बारा सर्वोच्च न्यायालय ने दिया हैं. जिसमें अब पुरानी जगह, फ्लैट, घर खरीदते समय सावधान रहे और पहले जांच करें कि उस घर या फ्लैट का बिजली बिल बकाया तो नहीं है. अगर पुराने मालिक पर बिजली का बिल बकाया रहा तो नये मालिक से बिजली का बिल वसूला जायेगा.
जिन बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बकाया है या फिर उनकी बिजली कायमस्वरूपी खंडित कर दी गई है. ऐसे ग्राहकों को महावितरण अभय योजना द्बारा ब्याज व दंड माफ कर बिजली बिल अदा किए जाने का अवसर दिया जा रहा है. बिजली उपभोक्ता 31 मार्च तक इस योजना का लाभ लें, ऐसा आवाहन महावितरण कंपनी द्बारा किया गया है. महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में बिजली बिलों को लेकर 19 मामले सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए गये थे. जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा कि जगह का मालिक बदल भी गया तो उसका बकाया बिल नये मालिक को देना होगा. ऐसे अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने महावितरण कंपनी को दिए है.

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