अन्यथा कल से ट्रक चालक करेंगे कामबंद आंदोलन
अचलपुर ड्राइवर यूनियन ने सांसद नवनीत राणा को सौंपा निवेदन
अमरावती/दि.2 – केंद्र सरकार द्वारा हिट एण्ड रन मामलों को लेकर लाया गया कानून पूरी तरह से ड्राइवरों के खिलाफ है. जिसमें ड्राइवरों के खिलाफ सडक हादसा घटित होने के बाद भाग जाने पर 10 वर्ष के कारावास व 7 लाख रुपए के दंड की सजा का प्रावधान है. इस कानून को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए. अन्यथा कल 3 जनवरी से सभी ट्रक एवं निजी वाहनों के ड्राइवरों द्वारा कामबंद आंदोलन करते हुए हडताल की जाएगी. इस आशय की चेतावनी वाला निवेदन अचलपुर व परतवाडा के वाहन चालक-मालक यूनियन की ओर से जिले की सांसद नवनीत राणा को दिया गया.
इस निवेदन में कहा गया कि, कोई भी वाहन चालक अपने हाथों से सडक हादसा घटित करने के उद्देश्य से वाहन लेकर सडक पर नहीं उतरता, बल्कि हर ड्राइवर अपने परिवार का पालन-पोषण करने हेतु अपनी जान का खतरा उठाकर सडकों पर वाहन चलाता है और ऐसा करते समय कभी-कभी जाने-अनजाने में कोई हादसा घटित हो जाता है. हादसा घटित होने के बाद अक्सर ही मौके पर उपस्थित भीड द्वारा ड्राइवर के साथ मारपीट की जाती है. जिसके डर की वजह से ड्राइवर मौके से भाग निकलते है. यदि केंद्र सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले कानून का पालन करते हुए कोई ड्राइवर सडक हादसे के बाद मौके पर ही रुकता है और उसके साथ भीड द्वारा मारपीट कर उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी, यह भी सरकार द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए. इसके साथ ही इस निवेदन में यह भी कहा गया है कि, स्टेअरिंग थामकर सडकों पर वाहन चलाने वाला ड्राइवर एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम करता है और यदि ड्राइवरों ने 10 दिन भी देशव्यापी हडताल कर दी, तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी.
ज्ञापन सौंपते समय आशिष हांडे, संदीप तिखिले, सूरज पाठक, विपुल वासनकर, प्रिनय पानसे, पुरुषोत्तम राउत, प्रशांत मेहरे, ऋषभ जयसिंगपूरे, सागर राउत, हेमंत पिंगले, तेजस रांगोले, प्रवीण नान्हे, विनय गणेशे, पवन लाखोडे, देवेन हेडाउ, गुलाबराव ढोके, आकाश देशमुख, अजीत ओकटे, दिनेश पुरसुंगे, गोपाल किरसान, आदित्य श्रीनाथ, गणेश कावनकुरे, बंडू बोबडे, जीवन इंगले, राम धूरधर, चंदू रिठे, पीयूष हरदे, अभिजीत वासनकर, संतोष लिखितकर, तुषार धनधर आदि उपस्थित थे.