वस्त्रोद्योग आयुक्त के आदेश को हाईकोर्ट का स्टे
धामणगांव रेलवे/प्रतिनिधि दि.३१ – तहसील के वाघोली स्थित गजानन सहकारी सुतगिरणी की फर्जी शिकायत राजनीतिक उद्देश्य से करने के साथ वस्त्रोद्योग आयुक्त व्दारा सुतगिरणी पर प्रशासक नियुक्ति की कार्रवाई को नियमबाह्य करार देते हुए मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने वस्त्रोद्योग आयुक्त के आदेश को स्थगिति दी है. पूर्व विधायक प्रा.विरेंद्र जगताप ने 20 अगस्त को सुतगिरणी की शिकायत राज्य के वस्त्रोद्योग विभाग से की थी. जिसके बाद वस्त्रोद्योग आयुक्त ने धामणगांव के सहायक निबंधक की नियुक्ति सुतगिरणी पर बतौर प्रशासक के रुप में की थी. इस आदेश को गजानन सहाकारी सुतगिरणी ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी. जिसकी सुनवाई में सुतगिरणी की ओर से आरोप लगाया कि बगैर किसी जांच राजनीतिक हस्तक्षेप में वस्त्रोद्योग आयुक्त व्दारा यह कार्रवाई की गई.
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बदले की भावना से कार्रवाई
अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में चल रही आर्थिक गडबडियों को उजागर करने के चलते बदले की भावना से सुतगिरणी पर यह आरोप लगाए जाने की बात विधायक प्रताप अडसड ने पहले ही स्पष्ट की है. अडसड ने पूर्व विधायक जगताप पर तंज कसते हुए सवाल पूछा है कि विगत 15 वर्षों से सुतगिरणी की झूठी शिकायतें कर रहे हैं और कितने दिन वे राजनीतिक दबाव डालते रहेंगे.