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अचलपुर, परतवाडा व देवमाली में रात्रीकालीन कर्फ्यू

रोजाना शाम 7 बजे से अगले दिन के सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू

अमरावती/दि.15- जिले में धार्मिक एवं जातीय तनाव के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहनेवाले अचलपुर तहसील के कई इलाकों में अचलपुर के उपविभागीय अधिकारी कार्यालय द्वारा सोमवार 15 नवंबर से अगले आदेश तक रोजाना शाम 7 बजे से अगले दिन के सुबह 7 बजे तक रात्रीकालीन कर्फ्यू लागू किया गया. यह कर्फ्यू अचलपुर व परतवाडा शहर सहित कांडली व देवमाली ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लागू रहेगा.
बता दें कि, विगत शुक्रवार व शनिवार को अमरावती शहर में हुई हिंसा, आगजनी व मारपीट की घटनाओं के चलते तनावपूर्ण हालात पैदा हुए और इसका असर जिले के तहसील क्षेत्रों में भी फैला. इसके चलते कल रविवार को जिला ग्रामीण पुलिस द्वारा जिले के सभी तहसील क्षेत्रों में एक दिन का कर्फ्यू लगाया गया था. जिसमें से अंजनगांव सूर्जी तहसील क्षेत्र को छोडकर अन्य सभी तहसीलों का कार्फ्यू सोमवार की सुबह हटा दिया. किंतु परतवाडा व अचलपुर शहर में इससे पहले धार्मिक व जातिय तनाव की कई वारदातें घटित हुई है और छोटी-छोटी बात की चिंगारी से आग भडकी है. इस बात के मद्देनजर अचलपुर के उपविभागीय दंडाधिकारी संदीपकुमार अपार ने सोमवार से अचलपुर व परतवाडा शहर सहित देवमाली व कांडली ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक रात्रीकालीन कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया है. इस दौरान कहीं पर भी पांच अथवा पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही प्रशासन द्वारा आवाहन किया गया है कि, सोशल मीडिया पर जातिय व धार्मिक दंगों से संबंधित किसी भी तरह के फोटो अथवा वीडियो प्रसारित न किये जाये और किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करनेवाले बैनर-पोस्टर न लगाये जाये. साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि, कर्फ्यू का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति के खिलाफ भादंवि की धारा 188 के तहत फौजदारी अपराध दर्ज किया जायेगा.

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