अमरावती

परसों से पी-१ व पी-२ रद्द, रात का कफ्र्यू भी हटेगा

अब रोजाना खुलेंगी शहर में सभी दुकाने, जिले को लेकर जल्द निर्णय

प्रतिनिधि/दि.३०

अमरावती -परसों १ अगस्त से अमरावती शहर पी-१ व पी-२ यानी ऑड-ईवन संख्यावाला फार्मूला खत्म होकर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सभी दूकाने एकसाथ खुलेंगी और १ अगस्त से रात्रीकालीन कफ्र्यू को भी खत्म किया जायेगा. हालांकि दूकानों को खुलने की छूट सोमवार से शुक्रवार तक ही होगी तथा शुक्रवार की शाम ७ बजे से सोमवार की सुबह ७ बजे तक जनता कफ्र्यू लागू किया जायेगा. इसके तहत शनिवार व रविवार को शहर के सभी व्यापारिक क्षेत्रों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बेहद कडाई के साथ बंद रखा जायेगा और केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करवाया जायेगा. इसके साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पी-१ व पी-२ के नियम को शिथिल करने के संदर्भ में बहुत जल्द निर्णय लिया जायेगा. इस आशय की जानकारी जिलाधीश शैलेश नवाल ने अपनी नियमित प्रेस ब्रीqफग में दी है. बता दें कि, ३१ मई तक चले लॉकडाउन के बाद सरकार एवं प्रशासन द्वारा ५ जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई. जिसमें शहर सहित जिले के व्यापारिक क्षेत्रों को सम व विषम संख्या में विभाजीत करते हुए अलग-अलग हिस्सों की दूकानों को एक-एक दिन की आड में खुलने की अनुमति दी गई थी. वहीं जुलाई माह से जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक सप्ताह के अंत में ६० घंटों के जनता कफ्र्यू को लागू करते हुए शनिवार व रविवार को नागरी व व्यापारिक गतिविधियों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. जिसके चलते पी-१ व पी-२ पध्दति एवं जनता कफ्र्यू की वजह से दूकानदारों को प्रति सप्ताह मात्र दो अथवा तीन दिन व्यवसाय करने का अवसर मिल रहा था. जिसे लेकर स्थानीय व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा जनता कफ्र्यू जारी रखने की सूरत में पी-१ व पी-२ की पध्दति को खत्म किये जाने की मांग की जा रही थी. ऐसे में स्थानीय प्रशासन द्वारा १ अगस्त से पी-१ व पी-२ की पध्दति को खत्म करने की घोषणा करते हुए व्यापारियों को राहत दी गई है.

अब होम आयसोलेशन को भी अनुमति वहीं इस पत्रवार्ता में जिलाधीश शैलेश नवाल ने बताया कि, प्रशासन द्वारा एसिम्टोमैटिक यानी लक्षण विरहीत कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आयसोलेशन के तहत घर पर रहकर ही इलाज कराने की अनुमति दी जा रही है. इसके तहत संबंधित मरीज की आयु ६० वर्ष से कम होनी चाहिए. साथ ही संबंधित परिवार का घर कम से कम चार कमरों का होना चाहिए. इसमें से मरीज को होम आयसोलेशन के तहत रखे जानेवाले कमरे में अटैच लैट-बाथ की व्यवस्था भी होनी चाहिए. इसके अलावा घर में एक व्यक्ति पूरा समय संबंधित मरीज की देखभाल के लिए उपलब्ध होना चाहिए और मनपा प्रशासन व संबंधित क्षेत्र की मोहल्ला समिती द्वारा संबंधित परिवार को अपने कोरोना संक्रमित सदस्य को होम आयसोलेशन के तहत रखने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा.

निजी कोविड अस्पतालों को भी रैपीड टेस्ट करने की अनुमति इस समय जिलाधीश शैलेश नवाल ने कहा कि, अब प्रशासन द्वारा निजी कोविड अस्पतालों को रैपीड एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति दी जायेगी. साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु प्रति मरीज डेढ लाख रूपये का खर्च आने से संबंधित खबरों को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा कि, इन दिनों सोशल मीडिया पर कोरोना एवं लॉकडाउन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलायी जा रही है. जिनका कदापि भरोसा नहीं किया जाना चाहिए. जिलाधीश नवाल ने इस पत्रवार्ता में जोर देते हुए कहा कि, हाल-फिलहाल में अमरावती शहर में प्रशासन द्वारा कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जानेवाला है. हालांकि शनिवार व रविवार को जनता कफ्र्यू का पालन जरूर करवाया जायेगा, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोडा जा सके.

सुपर स्पेशालीटी में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढायी जायेगी इस समय जिलाधीश शैलेश नवाल ने बताया कि, इस वक्त सुपर स्पेशालीटी के कोविड अस्पताल में १०० ऑक्सीजन बेड है और यहां पर जल्द ही ५० अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराये जायेंगे. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि, इस समय कोविड अस्पताल में २० कोरोना संक्रमित मरीजों का वेंटिलेटर पर इलाज जारी है. इनके स्वस्थ होने हेतु डॉक्टरों द्वारा महत प्रयास किये जा रहे है.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button