पैन-आधार कार्ड लिंक कराने की अवधि अब 30 जून तक
साइट ‘क्रैश’, डिएक्टिवेशन की लोगों को सता रही चिंता
अमरावती/प्रतिनिधि दि.१ – आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने को लेकर बुधवार, 31 मार्च की आखिरी तारीख को अब 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. जिसके चलते लोगों को पैन और आधार कार्ड लिंक कराने के लिये राहत मिल गई है. बावजूद इसके साइट क्रैश, डिएक्टिवेशन का डर भी लोगों को सता रहा है.
यहां बता दें कि पैन-आधार कार्ड लिंक कराने को लेकर सरकार ने आदेश पारित किये थे. जिसके बाद पैन-आधार कार्ड लिंक कराने के लिये लोगों ने आयकर विभाग के विभाग की वेबसाइट का इस्तेमाल करना शुरु कर दिया. लेकिन बार-बार साइट खुलने में दिक्कतें आने से अनेक लोगों को आधार कार्ड लिंक कराने में परेशानियां झेलनी पड़ी. वहीं जब लोगों को यह पता चला कि 31 मार्च तक ही पैन-आधार कार्ड लिंक कराने की तारीख है. जिसके बाद आयकर विभाग की वेबसाइट पर पैन-आधार कार्ड लिंक कराने के लिये लोगों का सिलसिला आरंभ हो गया. लेकिन इस बीच कुछ लोगों को साइट क्रैश होने से कार्ड लिंक नहीं कर पाने की भी दिक्कतें झेलनी पड़ी.
आधार-पैन लिंक करने की कोशिश में लगे कुछ खाताधारक ने आयकर विभाग की क्रैश साइट का स्क्रीनशाट लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर साइट की यह हालत है, तो मै पैन और आधार को लिंक कैसे किया जाये, यह बातें भी सामने आयी.
वर्ष 2019 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन लिंकिंग को अनिवार्य किया था और इसकी डेडलाइन लगातार बढाई जा रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पहले ही कहा चुका है कि, आखिरी डेडलाइन तक इन दोनों डाक्युमेंट्स को लिंक करने में असफल रहते हैं तो आपको पैन कार्ड निष्क्रिय (डिएक्टिवेट) हो जाएगा. यानी यूजर किसी भी तरह की फाइनैशल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा.
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इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, तिथि बढाएं
आधार और पैन कार्ड लिंक करने को लेकर सरकार का उद्देश्य निश्चित रुप से ही अच्छा है, लेकिन देश की व्यापकता को देखते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने में कोई बाधाएं हैं, तकनीकी समस्याएं भी अधिक है. इन सबके मद्देनजर सरकार ने आधार और पैन कार्ड नंबर करने के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए.
– एड. विजय बोथरा, टैक्स प्रौक्टिशनर
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अब चिंता हुई दूर
पैन-आधार कार्ड लिंक कराने की चिंता अब दूर हो चुकी है. अब लोग आयकर विभाग की साइट पर जाकर 30 जून तक अपना पैन- आधार कार्ड लिंक करा सकते हैं.