अमरावती

दुकान में पथराव, तोडफोड करने वाले निर्दोष बरी

एड. शशांक डबरासेेने की सफल पैरवी

अमरावती/दि.3- स्थानिय जिला व सत्र न्यायाधीश ने देशी शराब की दुकान में पथराव, तोडफोड व आगजनी करने वाले दोषियों को निर्दोष बरी किया है.
इस्तगासे के अनुसार 3 नवंबर 2013 में वरुड निवासी राजेश जयस्वाल ने शिकायत दर्ज करायी थी कि, विलास करनाके, संदिप मालपे, प्रमोद बायमोरे, प्रमोद सोनार, किशोर मालपे, अनिल श्रीखंडे, जनार्दन मालपे, दिलीप गाढवे, भीमराव बायमोरे, रविंद्र मानकर ने देशी शराब की दुकान में पहुंचकर दुकान के सामने रखी दो दुपहिया को आग लगा दी, पथराव कर दुकान के कांच भी फोड दिये. इसके अलावा पथराव करने से राजेश जयस्वाल व उनके दुकान में काम करने वाले विजय बंगाले व सूरज गोरले, जख्मी हो गये. इस आगजनी में व पथराव से 1 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है. जिसकी शिकायत बेनोडा पुलिस थाने में दर्ज की गई. बेनोडा पुलिस ने धारा 147, 149, 336, 435, 323 के तहत अपराध दर्ज किया है. इसके बाद मामले की पूरी जांच पडताल करने के बाद आरोपी के खिलाफ दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया. सरकारी पक्ष की ओर से फिर्यादी राजेश जयस्वाल, पुलिस निरीक्षक आर.एस यादव, विलास मानवटकर, किसन धुर्वे के बयान जांचे गये व इसके बाद आरोपियों को कडी सजा देने का युक्तिवाद किया. लेकिन इस समय आरोपियों के वकील एड. शशांक डबरासे ने न्यायालय के समक्ष बताया कि, आरोपियों ने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया है. गांव की राजनीति के चलते उनका नाम इस मामले में घसीटा गया है. घटना के दिन आरोपी गांव में नहीं थे. पुलिस ने पहचान परेड भी नही ली. इसलिए वे आरोपी नही हो सकते. पुख्ता सबूतों के अभाव में आरोपियों को निर्दोष बरी किया गया. आरोपियों की ओर से एड. शशांक डबरासे ने पक्ष रखा. उन्हें एड. संदीप विश्वकर्मा ने सहयोग दिया.

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