अमरावती

हत्या के अपराध से पंड्या बाईज्जत बरी

राजापेठ चौक पर बल्लू यादव की हत्या का मामला

अमरावती/ दि.7– बीते 5 वर्ष पहले देर रात के समय राजापेठ चौक पर बल्लू यादव की हत्या की गई थी. इस मामले में अखिल पंडया के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया था. स्थानीय अदालत ने दोनों ही पक्षों की जिरह सुनने के बाद अंतिम फैसला सुनाते हुए अखिल पंड्या को हत्या के अपराध से बाइज्जत बरी कर दिया.
मिली जानकारी के अनुसार 31 मई 2018 के दिन जवाहरलाल यादव को राजापेठ पुलिस ने फोन कर राजापेठ चौक पर बुलाया था. वहां उसके भाई बल्लू उर्फ रामचंद्र यादव की खून से लतपथ अवस्था में लाश पडी हुई दिखाई दी. जवाहरलाल यादव की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अखिल पंड्या के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया. आरोपी अखिल पंड्या उसके भाई बंधु यादव को परेशान कर रहा था और जान से मारने की धमकी दी थी. शिकायत के अनुसार अखिल पंड्या को गिरफ्तार किया गया था. राजापेठ चौक पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गये. फुटेज में सारा घटनाक्रम कैद हुआ था. सरकारी पक्ष की ओर से गवाहों के बयान लिए गये. बचाव पक्ष की ओर से एड. चिराग नवलानी ने आरोपो को झूठे साबित किए. इस पर अदालत ने अखिल पंड्या को हत्या के अपराध से बाइज्जत बरी कर दिया.

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