अमरावती

पालकमंत्री ने रोका बाल विवाह

गुजरात में होने वाला था 14 वर्षीय लकडी का विवाह

अमरावती/ दि.30 – 14 वर्षीय बालिका का गुजरात में नियोजित विवाह महाराष्ट्र की महिला व बालविकास मंत्री एड.यशोमती ठाकुर के आदेश से तत्काल रोका गया.
बुलढाणा जिले की 14 वर्षीय नाबालिग बालिका का विवाह लगाने के लिए नियोजन कर गुजरात पहुंचे थे. गुजरात के जोलवा में यह विवाह होने वाला था. इस बाबत जानकारी मिलते ही महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती ठाकुर ने महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्था व बुलढाणा जिला बाल संरक्षण कक्ष बुलढाणा को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिये और गुजरात की यंत्रणा को भी सूचित किया. इस बाबत हेल्पलाइन पर भी शिकायत प्राप्त हुई थी. महिला व बालविकास मंत्री की तत्काल कार्रवाई से दोनों राज्य के बाल संरक्षण यंत्रणा संक्रीय होकर कल नियोजित रहने वाला बाल विवाह रोकने में सफलता मिली है.
महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्था कार्यक्रम व्यवस्थापक के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण कक्ष बुलढाणा ने गुजरात चाईल्ड लाइन व बाल संरक्षण कक्ष व जोलवा स्थित बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी की मदत से गजरात राज्य के जोलवा-देहज पुलिस स्टेशन अंतर्गत प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर यह बालविवाह प्रतिबंधक कार्रवाई की. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका के पुनर्वसन के लिए व आगामी कानूूनी प्रक्रिया शुरु रहने की जानकारी जिला बाल संरक्षण कक्ष जिला महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय ने दी.या

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