पैतृक संपत्ति में दो बेटियों को मिला हिस्सा
लोक अदालत में आपसी समझौते पारिवारिक हिंसाचार के मामले
मोर्शी/प्रतिनिधि दि.२७ – तहसील विधि सेवा समिति की ओर से हाल ही में लोक अदालत का आयोजन किया गया था. लोक अदालत में पारिवारिक हिंसाचार प्रकरण में लडकियों ने पिता के खिलाफ दाखिल किये गए मामले में 60 लाख रुपए तक संपत्ति में हिस्सा मिला. इस मामले में लोक अदालत में आपसी समझौता भी हुआ.
कोरोना काल में विलंब से हुए मामले में दो बेटियों ने अपने पिता पर दावा किया था. इस मामले में मोर्शी के रहने वाले पिता ने दोनों बेटियों को 7-7 रुपये का चेक व शहर के मुख्य व्यापार संकुल के 2 दुकान कुल 60 लाख रुपयों का हिस्सा देकर आपसी समझौता करवाया. लोक अदालत के न्यायाधीश एस.डी.सोनवणे की अध्यक्षता में आयोजित की गई. जिसमें सहायक पैनल सदस्य एड.भावेश ढोणे, सहायक सरकारी वकील एड.उज्वल बारब्धे, बार ऐसा.अध्यक्ष एड.सचिन बेले, एड.मंगेश केकरे, एड.दीपक मुले, एड.राहुल नगरकर, एड.पवन अकर्ते के मार्गदर्शन में मामलों के नतीजे घोषित किये गये. लोक अदालत में पेश किये गए विविध मामलों में कुल 78 मामलों में 50 लाख 28 हजार 962 रुपए के मामले निपटाये गए. उनमें से बैंक कर्ज के 49 लाख 73 हजार 462 रुपए और क्रिमिनल केस में 55 हजार 500 रुपयों का जुर्माना वसूली भी की गई. कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए तहसील विधि सेवा समिति कर्मचारी सहायक अधिक्षक शालिनी मोरे, वरिष्ठ लिपिक माया शिरभाते, वरिष्ठ लिपिक वी.वी.वाघ, आर.वी.पाटील, सागर आंबटकर ने प्रयास किया.