अमरावती/दि.18 – स्थानीय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव में एससी-एसटी प्रवर्ग से विधायक राजकुमार पटेल तथा महिला आरक्षित प्रवर्ग से जयश्री देशमुख के नामांकन को अंतत: विभागीय सहनिबंधक द्वारा ग्राह्य व पात्र माना गया. जिसके चलते अब यह दोनों उम्मीदवार जिला बैंक के चुनावी मैदान में डटे रहेंगे.
बता दें कि, आगामी 4 अक्तूबर को जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव होना है. जिसके मद्देनजर इस समय जिले के सहकार क्षेत्र में राजनीतिक वातावरण जमकर तपा हुआ है. साथ ही सहकार व परिवर्तन इन दो पैनलों में काटे की टक्कर देखी जा रही है. नामांकनों की पडतालवाले दिन एससी-एसटी प्रवर्ग से दावेदारी पेश करनेवाले विधायक राजकुमार पटेल के नामांकन पर आक्षेप लिया गया था. जिसमें कहा गया था कि, राजकुमार पटेल का नाम जिला बैंक की मतदाता सूची में नहीं है. साथ ही वे जिस सोसायटी के संचालक है, उस सोसायटी पर जिला बैंक का कर्ज बकाया है. अत: वे यह चुनाव लडने के लिए पात्र नहीं है. इसके अलावा महिला आरक्षित प्रवर्ग से दावेदारी पेश करनेवाली जयश्री देशमुख के नामांकन पर भी आक्षेप उठाया गया है. जिसके पश्चात जिला उपनिबंधक द्वारा इन दोनों नामांकनों को अपात्र घोषित किया गया था. पश्चात दोनों ही दावेदारों ने अपने-अपने वकीलों के मार्फत विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र दाभेराव के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी थी. जहां पर मामले की सुनवाई करते हुए सहनिबंधक दाभेराव ने राजकुमार पटेल व जयश्री देशमुख के नामांकनों को ग्राह्य मानते हुए उन्हेें जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव लडने हेतु पात्र बताया. इस समय विधायक राजकुमार पटेल की ओर से पैरवी करते हुए एड. किशोर शेलके ने बताया कि, सहकार अधिनियम के अनुसार पिछडावर्गीय प्रवर्ग से चुनाव लडने के इच्छूक उम्मीदवार का नाम यदि मतदाता सूची में नहीं है, तब भी वह सहकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत चुनाव लडने हेतु अपना नामांकन पेश कर सकता है और उसे ग्राह्य व पात्र माना जाना चाहिए.