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जिलाधीश पवनीत कौर ने जारी की नई गाईडलाईन

कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन को लेकर किया आवाहन

* प्रतिबंधात्मक नियमों को किया गया लागू

* नये वेरिएंट के खतरे को देखते हुए जारी किया गया आदेश

अमरावती/दि.30 – इस समय यद्यपि कोविड संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है. किंतु दुनिया के सामने कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन नामक नये वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में कोविड वायरस की तीसरी लहर न आने पाये इस बात के मद्देनजर राज्य सरकार द्बारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के तहत जिलाधीश पवनीत कौर द्बारा अमरावती जिले के लिए नई गाईडलाईन जारी की गई है. जिसमें सभी नागरिकों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने का आवाहन किया गया है. साथ ही कुछ प्रतिबंधों को भी लागू किया गया है.
इस संदर्भ में जिलाधीश पवनीत कौर द्बारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि, विभिन्न सेवा प्रदाता, सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजकों सहित सभी ग्राहकों, अभ्यागतों व अतिथियों को कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का अनिवार्य तौर पर पालन करना होगा तथा किसी भी सार्वजनिक व सामूहिक कार्यक्रम मेें शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति का कोविड टीकाकरण किया रहना अनिवार्य रहेगा. जिसके तहत संबंधितों द्बारा दोनों डोज लेना अनिवार्य रहेगा. इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं में भी कोविड वैक्सिन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही यात्रा करने की अनुमती दी जाएगी. जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से जारी किये गये युनिवर्सल पास सहित छायाचित्रयुक्त वैध प्रमाणपत्र और कोविन प्रमाणपत्र को वैध माना जाएगा. साथ ही 18 वर्ष से कम आयु वाले नागरिकों के लिए सरकारी संस्था या शाला द्बारा दिये जाने वाले पहचान पत्र या डॉक्टर की ओर से दिये गये प्रमाणपत्र को मान्य किया जाएगा. साथ ही बाहर से महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों का संपूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा अथवा उन्हें यात्रा शुरु करने से 72 घंटे पहले अपने आरटीपीसीआर टेस्ट करानी होगी. जिसकी रिपोर्ट निगेटीव रहना अनिवार्य रहेगा. साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा साधनाओं द्बारा राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों का भारत सरकार की ओर से जारी निर्देश के हिसाब से विनियमन किया जाएगा.

* सभागृहों में 50 फीसद व खुली जगह पर 25 फीसद उपस्थिति को अनुमति

इस अधिसूचना के मुताबिक सिनेमा हॉल, नाट्यगृह व मंगल कार्यालय सहित किसी भी तरह के सभागृह केवल 50 फीसद उपस्थिति के साथ आयोजन को अनुमति दी जाएगी. वहीं ओपन टू स्काय यानि पूरी तरह से खुली जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में उस जगह की 25 फीसद क्षमता के साथ आयोजन को अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही किसी भी सार्वजनिक समारोह में शामिल लोगों की संख्या 1 हजार से अधिक रहने पर स्थानिय आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण को इसकी जानकारी देना अनिवार्य रहेगा.

* अन्यथा होगी दंडात्मक कार्रवाई

जिलाधीश पवनीत कौर ने इस अधिसूचना में कहा है कि, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर व कोविड त्रिसूत्री नियमों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ 500 रुपए के दंड का प्रावधान किया गया है. साथ ही किसी भी संस्था या आस्थापना के अधिकार क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित संस्था या आस्थापना के खिलाफ 10 हजार रुपए के दंड का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा जिला आपदा प्रबंधन विभाग द्बारा प्रतिबंधों में स्थिति के अनुरुप स्थानीय स्तर पर कटौति या वृद्धि की जा सकती है.

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