अमरावती

एक माह के भीतर 90 लाख का जुर्माना अदा करे

कंपोस्ट डिपो के प्रदूषण पर हरित लवादा के निर्देश

कोरोना काल के 30 लाख का जुर्माना माफ
अमरावती/ दि.11 – स्थानीय मनपा के सुकली स्थित कंपोस्ट डिपो से होने वाले प्रदूषण के चलते 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2022 तक महाराष्टल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अमरावती मनपा पर लगाए गए 2 करोड़ 40 लाख रु. के जुर्माने की शेष 90 लाख रु. के जुर्माने की रकम एक माह के भीतर महाराष्टल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपने के निर्देश पुणे स्थित वेस्ट हरित लवाद ने मनपा को दिए गए हैं. यह फैसला सुनाते हुए हरित लवाद ने कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के समय के 6 महीने के जुर्माने के तौर पर लगाए गए 30 लाख रु. माफ कर मनपा को राहत दी है.
स्थानीय सुकली स्थित कंपोस्ट डिपो से होने वाले प्रदूषण के चलते जन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की शिकायत स्थानीय पर्यावरण प्रेमी गणेश अनासाने ने महाराष्टल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दी थी. जिसे गंभीरता से लेते हुए महाराष्टल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मनपा को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर 2 करोड़ 40 लाख रु. का जुर्माना ठोका था. इस जुर्माने की रकम से मनपा 1 करोड़ 50 लाख रु. का भुगतान महाराष्टल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कर चुकी है. इसी बीच गुरुवार, 9 फरवरी को इसी मुद्दे पर वेस्ट जोन हरित लवाद पुणे में ज्यूडिशियल मेंबर दिनेशकुमार सिंग व एक्सपर्ट मेंबर विजय कुलकर्णी के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान मनपा का पक्ष रखते हुए एड. संग्रामसिंह भोसले ने कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान मनपा के कंपोस्ट डिपो में लगाया गया प्रोसेसिंग यूनिट लगभग 6 महीने तक बंद रहने से इस छह महीने के प्रतिमाह 5 लाख रु. के तहत लगाया गया 30 लाख रु. का जुर्माना रद्द करने की अपील हरित लवाद ने की. महाराष्टल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एड. मानसी जोशी तथा याचिकाकर्ता गणेश अनासाने ने स्वयं अपना पक्ष रखा.

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