अमरावती /दि. 12 – नजूल पट्टेधारको से टैक्स और बकाया आगामी 31 दिसंबर से पहले अदा करने कहा गया है अन्यथा जमीन राजस्व अधिनियम अनुसार कार्रवाई करने के संकेत भूमी अभिलेख उपअधीक्षक अनिल फुलझेले ने दिए. उन्होंने बताया की 1 करोड 39 लाख से अधिक नजूल टैक्स बकाया है. भूमी अभिलेख कार्यालय ने बारंबार सूचित किया है. फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा. ऐसे में वर्ष के अंतिम दिनों में अधिकारी फुलझेले ने संबंधित पट्टेधारको को आगामी 31 दिसंबर तक समय दिया है. महाराष्ट्र जमीन राजस्व अधिनियम 1966 के अनुसार नजूल भाडेपट्टा रद्द कर जगह सरकार जमा करने की कार्यवाही की चेतावनी फुलझेने दी है.