अमरावती

संपत्ति कर भरें 31 जनवरी तक

निगमायुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर की अपील

अमरावती/दि.25 – कोरोना संक्रमण के कारण लोगों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जिससे कई लोगों पर प्रापर्टी टैक्स बकाया है. जिससे यह बकाया टैक्स 31 जनवरी तक भुगतान करने वाले नागरिकों के बकाया टैक्स पर लगे जुर्माने में 75 प्रतिशत छूट देने का निर्णय महानगरपालिका द्वारा लिया गया है. इसलिए सभी बकाया धारकों से 31 जनवरी से पहले अपने टैक्स का भुगतान करने व जुर्माने में 75 प्रतिशत छूट का लाभ लेने की अपील मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने की है.
केंद्र व राज्य सरकार ने कोरोना के प्रकल्प के बाद लाकडाउन की घोषणा की थी. जिसके चलते नागरिकों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा. इसी को ध्यान में रखते हुए मनपा ने संपत्ति कर पर ब्याज में 75 फीसदी की राहत देने का फैसला किया है. निर्णय के अनुसार 31 जनवरी 2022 तक अपने संपक्ति कर बकाया का एकमुश्त भुगतान करने वाले संपत्ति मालिकों को जुर्माने से पूरी छूट दी जाएगी. इस योजना के तहत नागरिक अपने संपत्ति कर का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे. इसी तरह नकद, चेक, के्रडिट और डेबिट कार्ड से संपत्ति कर भुगतान की सुविधा भी मनपा के टैक्स संग्रहण केंद्र पर उपलब्ध है.

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