अमरावती

31 तक प्रापर्टी टैक्स भरे और जुर्माने में 75 प्रतिशत छुट पाये

निगमायुक्त डॉ.प्रवीण आष्टीकर का आह्वान

अमरावती दि.24 – कोरोना महामारी के चलते जो नागरिकों का प्रापर्टी टैक्स बकाया है, वे बकाया टैक्स समेत प्रापर्टी टैक्स 31 जनवरी तक भरते है तो उन्हें जुर्माने में 75 प्रतिशत छुट देने का निर्णय महापालिका लिया है. जनता इसका लाभ ले, ऐसा आह्वान निगमायुक्त डॉ.प्रवीण आष्टीकर ने किया है.
कोरोना संक्रमण शुरु होने के बाद केंद्र व राज्य शासन की ओर से सभी ओर लॉकडाउन घोषित किया था. जिसके कारण जनता को आर्थिक रुप से परेशानी का सामना करना पडा. इस बात को देखते हुए प्रापर्टी टैक्स पर लगाए गए ब्याज में 75 प्रतिशत सुविधा देने का निर्णय महापालिका ने लिया है. इस निर्णय के अनुसार जो प्रापर्टी धारक अपना प्रापर्टी टैक्स संपूर्ण बकाया समेत 31 जनवरी तक एकमुश्त रकम भरेंगे उन्हें जुर्माने में सुविधा दी जाएगी. इस योजना अंतर्गत जतना अपना टैक्स ऑनलाइन तरीके से भर सकते है, इसी तरह संकलन केंद्र पर भी नगद, चेक, के्रडिट, डेबीट कार्ड के माध्यम से भी भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. मनपा के संकलन केंद्र शनिवार व रविवार को भी शुरु रखेंगे.

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