9 दिसंबर तक भरों दंड, अन्यथा कोर्ट में खडे रहना पडेगा
वाहन चालकों की ओर 7.48 करोड रुपए के चालान अनपेड
* ग्रामीण पुलिस ने दी मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी
अमरावती /दि.7– यातायात पुलिस द्वारा दिए गए चालान की अनदेखी करने वाले करीब 1.23 लाख वाहन धारकों को 9 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है. जिसमें कहा गया है कि, आगामी शनिवार 9 दिसंबर तक संबंधित वाहन धारकों ने अपने वाहन पर रहने वाली दंड की रकम को अदा करना चाहिए. अन्यथा ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
उक्ताशय की चेतावनी जारी करने के साथ ही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने बताया कि, विगत 10 माह के दौरान जिले के 1 लाख 23 हजार वाहन धारकों ने करीब 7.48 करोड रुपयों का दंड अदा नहीं किया है. जिनसे ई-चालान की अनपेड रहने वाली रकम तुरंत अदा करने का आवाहन किया गया है. उल्लेखनीय है कि, यातायात नियमों का उल्लंघन करने और तेज रफ्तार तरीके से वाहन चलाने के चलते सडक हादसों का प्रमाण बढ गया है. जिसे कम करने की दृष्टि से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ अमरावती ग्राीमण यातायात पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है. परंतु हजारों वाहन चालक व मालिक दंड की रकम अदा करने से में कोताही करते है. जिसकी वजह से विगत 10 माह के दौरान अनपेड चालान की रकम करीब 7.48 करोड पर जा पहुंची है. अनपेड चालान की इस करोडों रुपए की थकबाजी की वजह से यातायात संबंधित शाश्वत उपाय योजनाओं के संदर्भ में काफी मर्यादाए आती है. जिसे देखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने सभी संबंधित वाहन धारकों से दंड की बकाया रकम त्वरित भरने का आवाहन किया है.
* 54,500 लोगों ने भरा दंड
जिला यातायात पुलिस ने इस बार जनवरी से अक्तूबर इन 10 माह की कालावधि के दौरान 1 लाख 77 हजार 545 वाहन धारकों को 8 करोड 86 लाख 73 हजार 400 रुपए का दंड ई-चालान के तौर पर लगाया. जिसमें से केवल 54 हजार 500 वाहन धारकों ने 1 करोड 38 लाख 81 हजार 750 रुपयों का दंड भरा. वहीं 1 लाख 23 हजार 45 वाहन धारकों की ओर 7 करोड 47 लाख 91 हजार 650 रुपए के चालान बकाया है.
* मोबाइल पर आये मैसेज के अनुसार अनपेड ई-चालान की दंड की रकम अपने नजदीकी पुलिस थाने या जिला यातायात शाखा अथवा 9 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत में उपस्थित रहकर अदा की जानी चाहिए. अन्यथा कसुरदार वाहन चालक व मालिक के खिलाफ अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
– विशाल आनंद,
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक