अमरावती

मरीजों से ज्यादा शुल्क वसूलने पर जुर्माना

जिलाधिकारी शैलेश नवाल की जानकारी

अमरावती प्रतिनिधि/दि.२३ – सोनोग्राफी, कोरोना टेस्ट, सिटी स्कैन जैसी लैब टेस्ट के लिए सरकार की ओर से शुल्क निर्धारित किये गये है. इसलिए सभी निजी अस्पतालों ने मरीजो से निर्धारित शुल्क ही लेना चाहिए. अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की जानकारी जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने दी है.
यहां बता दें कि, कोविड व नॉन कोविड मरीजोें के लिए एचआरसीटी टेस्ट के दर निर्धारित किये गये है. एचआरसीटी टेस्ट जांच के लिए 16 हजार रूपये, स्लाईस की मशीन के लिए 2 हजार रूपये, मल्टी डिटेक्टर सिटी 16 से 64 स्लाईस की मशीन के लिए ढाई हजार रूपये, 64 स्लाईस अधिक की मशीन के लिए 3 हजार रूपये निर्धारित किये गये है. इस रकम में सिटी स्कैन जांच, जांच रिपोर्ट सिटी फिल्म, पीपीई कीट, डिस्क इंफेक्टेड, सैनिटाईजेशन चार्जेस और जीएसटी का समावेश रहेगा. एचआरसीटी टेस्ट नियमित व तत्काल के लिए समान दर लागू रहेगा.

  • मशीन की रिपोर्ट देना अनिवार्य

एचआरसीटी चेस्ट जांच करने के बाद रिपोर्ट कौनसी सिटी मशीन द्वारा जांच की गई है, यह लिखना अनिवार्य है. किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रीप्शन के बगैर जांच न करे. जांच करनेवाले रेडिओलॉजीस्ट ने पूरी जांच की रिपोर्ट देना अनिवार्य है. जिस मरीज के पास स्वास्थ्य बीमा योजना है, किसी अस्पताल में या निजी आस्थापना ने जांच केंद्र से समझौता किया है, उन्हेें यह दर लागू नहीं रहेंगे.

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