अमरावती

मंगेश भेटालु की स्थायी अग्रीम जमानत मंजूर

मामला अचलपुर फसल मंडी में पदभर्ती घोटाले का

अचलपुर/दि.20 – स्थानीय कृषि उपज मंडी में हुए पदभर्ती घोटाले के प्रमुख आरोपी मंगेश भेटालू की गिरफ्तारीपूर्व जमानत याचिका स्थायी रुप से मंजूर की गई है. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय अचलपुर ने अंतिम सुनवाई पश्चात यह फैसला सुनाया. आरोपी की ओर से एड.राजेश मुंधडा ने सफल रुप से पैरवी की.
गौरतलब है कि अचलपुर कृषि मंडी में हुए पदभर्ती घोटाले के मामले में परतवाडा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 465, 468, 471 व 34 के तहत अपराध दर्ज किया है. इस मामले में अन्य दो आरोपी योगेश खंडारे व गौरव वैद्य को गिरफ्तार कर पुलिस ने पुछताछ के लिए पीसीआर भी लिया था. अदालत ने दोनों को न्यायीक हिरासत में जेल रवाना किया है. इस पदभर्ती घोटाले की व्याप्ती व स्वरुप बडा रहने से पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त धारा 120-ब जोडी है. आरोपी मंगेश भेटालु की ओर से एड.राजेश मुंधडा ने अचलपुर की अदालत ने गिरफ्तारीपूर्व याचिका दायर की थी. कई बार सुनवाई पश्चात शुक्रवार को अंतिम सुनवाई हुई. सरकारी और आरोपी की ओर से एड.राजेश मुंधडा की सशक्त दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने स्थायी रुप से गिरफ्तारी पूर्व अग्रीम जमानत मंगेश भेटालु को मंजूर की है. यह मामला समाज और राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में रहने से अदालत के फैसल पर सभी की निगाहे लगी हुई थी.

गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर

इस संदर्भ में एड.राजेश मुंधडा से संपर्क करने पर बताया कि माननीय अचलपुर अदालत ने मंगेश भेटालु की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका स्थायी रुप से मंजूर की है. अब अदालत की अगली कार्रवाई का इंतजार है.

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