अमरावती

भोंगे के लिए अनुमति जरुरी

पुलिस एक्शन मोड में

* धार्मिक स्थलों के लिए फार्म वितरण शुरु
अमरावती/ दि. 5- फिलहाल सभी ओैर भोेंगे को लेकर विवाद शुरु है. अमरावती शहर में भी जिस धार्मिक स्थल पर भोंगे लगाए गए है, उस धार्मिक स्थल के संचालकों को नोटीस देने की प्रक्रिया शुहर पुलिस ने शुरु की है. कल बुधवार से यह अभियान शुरु किया गया है, ऐसी जानकारी विशेष शाखा के पुलिस निरीक्षक गोरखनाथ जाधव ने दी है.
किसी भी समाज का धार्मिक स्थल हो तो उन्हें लाउडस्पीकर लगाने के लिए अनुमति लेना होगा. इसके लिए सर्वाच्च न्यायालय ने निर्धारित नियम का भी उस धार्मिक स्थल के संचालक को पालन करना होगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, आवाज के डेसीबल को कितना रखना है और उसका पालन करने की सूचना पुलिस व्दारा संबंधितों को दी जा रही है. कोई भी समाज के धार्मिक स्थल पर साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति मिलती है तो सुबह 6 से रात 10 बजे तक लगाने की अनुमति रहेगी. इसके लिए पुलिस विभाग ने वरिष्ठ स्तर पर ऐसी सूचना जारी की है.
धार्मिक स्थल के संचालक को पुलिस थाना स्तर पर बुलाकर नियम के बारे में जानकारी देने की प्रक्रिया शुरु की गई है. अप्रैल और मई माह में होने वाले विभिन्न सार्वजिनिक त्योैहार, उत्सव समाप्त हुए है. इसके कारण धार्मिक स्थल कितने है, इसकी जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया पुलिस शुरु की है. पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में रहने वाले धार्मिक स्थलों में से कितने जगह पर साउंड सिस्टम का उपायोग किया जाता है. इसमें से कितने लोगों ने अनुमति ली है, इस बारे में पुख्ता जानकारी इकट्ठा की जा रही है, इसके अलावा अन्य समाज के प्रार्थना स्थल पर कम ज्यादा पैमाने में साउंड सिस्टम का उपयोग किया. उन सभी को आगामी वक्त में नियमों का पालन करना होगा. इसके अलावा अनुमति भी लेना पडेगा.

सभी को अनुमति लेना होगा.
सभी समाज के धार्मिक स्थलों में साउंड सिस्टम का उपयोग करने के लिए अनुमति लेना होगा. इसके लिए उनके पंजीयन के फार्म का वितरण करने की प्रक्रिया शहर पुलिस ने शुरु की है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सभी को पालन करना बंधनक कारक रहेगा.
– डॉ.आरती सिंह,
पुलिस आयुक्त, अमरावती

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