600 फुट के निर्माण को अनुमति जरुरी नहीं
अन्यों ने बिना अनुमति के मकानों का निर्माण किया है वह उसे नियमित कर लें
* मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने दी जानकारी
अमरावती/दि.25- मनपा प्रशासन व्दारा सर्वेक्षण के बाद संपत्तिधारकों को घर टैक्स बढाकर नोटिस दी जा रही है. इसमें जिन लोगों ने बिना उनमति लिए 600 स्क्वेयर फुट से अधिक निर्माण कार्य किया है उन्हें अपनी संपत्ति जुर्माना व आवश्यक शुल्क अदा कर रेग्यूलर करने की हिदायत दी गई है. 600 फुट तक जिन लोगों ने निर्माण कार्य किया है उन्हें शासन के नियमानुसार अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने कहा.
मनपा व्दारा किए गए संपत्ति सर्वेक्षण के बाद संपत्ति धारकों को डेढ गुना टैक्स बढाकर दिया जा रहा है. फिलहाल जिन लोगों की नई संपत्ति इस सर्वेक्षण में पाई गई है और जिन लोगों ने अपनी संपत्ति में सुधार किया है, ऐसे लोगों को प्रथम चरण में नोटिस दी जा रही है. टैक्स 96 रुपए से बढकर 225 रुपए स्क्वेयर फीट किए जाने से आम नागरिकों में तीव्र अंतोष व्याप्त है. नोटिस मिलने के बाद जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई है उनकी तत्काल संबंधित जोन कार्यालय में सुनवाई भी जारी है. मनपा आयुक्त देवीदास पवार से अमरावती मंडल व्दारा लिए गए साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण में नई, सुधारित और जो पुरानी संपत्ति समेत कमर्शियल व ओपन प्लॉट पाए गए हैं उन्हें नियमानुसार नोटिस दी जा रही है. जिन लोगों का 600 फुट तक निर्माण कार्य है उन्हें मनपा से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन जिन लोगों ने बिना अनुमति के 600 फुट से अधिक का कंस्ट्रक्शन किया है वह एक्स्ट्रा टीडीआर लेकर आवश्यक शुल्क व जुर्माना अदा कर उसे नियमित कर सकते हैं.
* वैध-अवैध बाबत चलाई जाएगी मुहिम
मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने कहा कि मनपा क्षेत्र में वैध और अवैध संपत्ति को लेकर मनपा प्रशासन व्दारा मुहिम चलाई जाएगी. जिन लोगों ने बिना अनुमति के अवैध निर्माण कार्य किया है और आह्वान करने के बावजूद उसे नियमित करने के प्रयास नहीं किए है ऐसे लोगों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.