अमरावतीमहाराष्ट्र

गणेशोत्सव में चंदे के लिए धर्मदाय आयुक्त की अनुमति अनिवार्य

अब तक केवल 14 सार्वजनिक गणेश मंडलो ने ली अनुमति

अमरावती/दि.23– धार्मिक अथवा सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए चंदा जमा करना है. धर्मदाय आयुक्त की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है. सहायक धर्मदाय आयुक्त ने आवाहन किया है कि, सार्वजनिक गणेश मंडल नियमानुसार आवश्यकताओं को पूरा कर चंदा मांगे और संभावित परेशानी से राहत पाए. धर्मदाय सहआयुक्त से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक मात्र 14 मंडलो ने इस बाबत अनुमति ली है.
सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट की अधिनियम 1950 के तहत पंजीकृत संगठन, जिनका उद्देश्य गणेशोत्सव मनाना है उन्हें यह अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. आवश्यक गणेशोत्सव परमिट आवेदन चैरिटी कार्यालय में उपलब्ध है. 5 अगस्त से कार्यालय में प्रोविजनल परमिशन शुरु हो गई है. नए परमिट के लिए आवेदन करते समय उस क्षेत्र के नगरसेवक, ग्राम पंचायत सरपंच और ग्रामसेवक से गणेशोत्सव मनाने की अनुमति देनेवाला सहमति पत्र जमा करना आवश्यक है. गणेशोत्सव मनानेवाले मंडल को नया आवेदन जमा करते समय पिछले साल का अनुमति नंबर और खाता जमा करना होगा. 2024 में सार्वजनिक गणेशोत्सव के लिए चंदा इकठ्ठा करने की अनुमति 5 अगस्त से 6 सितंबर तक जारी रहेगी. पश्चात अनुमति नहीं दी जाएगी. संबंधित व्यक्तियों को टोपे नगर स्थित सहायक चैरिटी आयुक्त कार्यालय से संपर्क करना चाहिए, ऐसा अनुरोध किया गया है. सहायक चैरिटी आयुक्त कार्यालय ने मंडलों से अनुमति के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए वेब पोर्टल ुुु.लहरीळीूांरहरीरीहीींर.र्सेीं.ळप पर जाने की अपील की है. नागरिकों से अपिल, दान से पहले जांच करें. दानकर्ताओं को दान देने से पहले सार्वजनिक ट्रस्ट पंजीकरण कार्यालय से अनुमति प्रति की जांच करनी चाहिए. सहायक धर्मार्थ आयुक्त नवनाथ जगताप ने अनुरोध किया है कि, गणेशोत्सव मंडल के सभी संबंधित पदाधिकारियों को दान के पश्चात आवश्यक रसीदें दे.

* अब 5 साल तक अनुमति
लगातार शिकायते मिलने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने अनुमति मांगनेवाले सभी सार्वजनिक गणेश मंडलो को 5 साल तक अनुमति के निर्देश गत गुरुवार को जारी किए है. इस बाबत शुक्रवार को दिए गए निर्देश के बाद अध्यादेश में संशोधन किया गया है. इस संबंध में शुक्रवार को एक संशोधित अध्यादेश जारी किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि, मनपा द्वारा गणेश मंडलो को दी गई अनुमति के लिए बिना किसी नियम व शर्त के 5 साल की अनुमति लेनी होगी. गणेशोत्सव मंडल अनुमति के लिए प्रचलित वन विंडो स्कीम के तहत कंप्युटर सिस्टीम में इस सुधार के अनुरुप सूचना एवं प्रोद्योगिक विभाग के माध्यम से उचित बदलाव किया जाएगा.

* पांच साल की अनुमति के नियम
गणेश मंडलो की अनुमति के लिए सार्वजनिक स्थान पर गणेशोत्सव मनानेवाले आवेदक को स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा. उसे बताना होगा कि, पिछले 10 वर्षो में उन्होंने सभी नियम और कानून का पालन किया है और उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है. संभावना व्यक्त की है कि, लगातार पांच साल तक गणेशोत्सव मंडलो को मंडल का लाईसेंस प्राप्त करने के लिए पिछले 10 साल में मंडल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

 

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