
प्रतिनिधि/ दि.१८
अमरावती – पर्यावरणपुरक मुर्ति निर्माण व बिक्री करने संदर्भ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने १२ मई को दिये निर्देशानुसार महापालिका क्षेत्र में प्लास्टार ऑफ पैरिस से बनी मुर्तियों पर पूर्णत: बंदी लाई गई है. अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो मुर्तिकारों की अनुमति रद्द करने की चेतावनी मनपा प्रशासन व्दारा दी गई है. इसके अलावा मुर्ति का रंगरोगन करने के लिए नैसर्गिक रंगों का ही इस्तेमाल करना अनिवार्य तथा साजसजा के लिए सिंगल युज प्लास्टीक, थर्माकोल का इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. मुर्ति तैयार करणे के लिए महापालिका का सशुल्क परवाना, इजाजत लेना सभी मुर्तिकारों को अतिआवश्यक कर दिया है. मुर्तिकारों की ओर से सूचनाओं का यदि उल्लंघन हो गया तो उनकी अमानत रकम जप्त कर परवानगी रद्द की जाएगी. पर्यावरण संवर्धन के दृष्टि से सार्वजनिक मंडलों नोंदणीकृत मुर्तिकारों की ओर से ही मुर्ति खरीदने पर जोर दिया गया है. बगैर इजाजत मुर्ति बिक्री व्यवसाय करने वालों पर दस हजार रुपए का जुुर्माना वसूल किया जाएगा. मनपा की अनुमति के बगैर कोई भी मुर्तिकार को मुर्ति तेैयार करने या उसका संग्रह नहीं कर सकते, ऐसा मनपा व्दारा स्पष्ट किया गया है.