वर्गणी मांगने के लिए अनुमति जरुरी
अमरावती/दि.14– सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्बारा गणेशोत्सव मनाने के लिए चंदा यानि वर्गणी जमा की जाती है. जिसके लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है और बिना अनुमति वर्गणी जमा करने पर कार्रवाई भी हो सकती है. सहायक धर्मादाय आयुक्त कार्यालय द्बारा महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 41 (क) के तहत वर्गणी जमा करने हेतु विगत 4 सितंबर से ऑनलाइन अनुमति देने का काम शुरु किया गया है.
* वर्गणी व दान के लिए लेना पडता है अनुमति
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 41 (क) के तहत किसी भी तरह की वर्गणी अथवा दान राशि प्राप्त व संकलित करने के लिए अनुमति हासिल करना बेहद जरुरी होता है.
* धर्मादाय आयुक्त के पास करें आवेदन
सभी गणेशोत्सव मंडलों को वर्गणी संकलित करने अनुमति प्राप्त करने हेतु धर्मादाय आयुक्त के पास आवेदन करना होता है.
* ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सार्वजनिक मंडलों को धर्मादाय आयुक्त कार्यालय द्बारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है. ऐन समय पर भीडभाड की वजह से तकनीकी दिक्कतें पैदा होने की संभावना को देखते हुए गणेश मंडलों ने जल्द से जल्द अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए. ऐसा आवाहन धर्मादाय आयुक्त कार्यालय द्बारा कई बार किया जा चुका है.
* यह दस्तावेज आवश्यक
आवेदन भरते हुए उसके साथ प्रस्ताव, ग्रामपंचायत या नगरपालिका का नाहरकत प्रमाणपत्र, विद्युत बिल, सभी सदस्यों के आधार पर पैनकार्ड आदि की प्रतिलिपी प्रस्तुत करना बेहद आवश्यक है.
* गत वर्ष के हिसाब का ब्यौरा देना भी जरुरी
यदि पिछले वर्ष भी अनुमति ली गई थी, तो उस अनुमति की प्रतिलिपी तथा गत वर्ष के हिसाब के ब्यौरा भी जारी वर्ष में अनुमति मिलने हेतु किए जाने वाले आवेदन के साथ जोडना होगा.
* अन्यथा होगी कार्रवाई
जिन गणेश मंडलों द्बारा वर्गणी जमा करने के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली जाएगी, उन पर धर्मादाय आयुक्त कार्यालय द्बारा कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही बिना अनुमति वर्गणी जमा करने को लेकर अपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है.