अमरावतीमहाराष्ट्र

संपत्ति दर वृद्धि के विरोध में याचिका

मनपा को तीन सप्ताह का समय

अमरावती/दि.13– मनपा क्षेत्र की संपत्ति पर मनपा की तरफ से लगाया गया कर जरुरत से ज्यादा रहने का कारण बताते हुए शहर के कुछ जागरुक नागरिको ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है. इस याचिका की पहली सुनवाई बुधवार 12 जून को न्यायमूर्ति सांबरे की दो सदस्यीय खंडपीठ में हुई.
सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा मांगा गया जवाब प्रस्तुत करने के लिए मनपा की तरफ से चार सप्ताह का समय मांगा गया. न्यायालय ने इसे ठुकराते हुए मनपा को तीन सप्ताह का समय दिया गया है, ऐसा याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया. इस कारण इस याचिका पर सुनवाई अब तीन सप्ताह बाद होनेवाली है. स्थानीय विख्यात विधि तज्ञ एड. अशोक जैन के नेतृत्व में पीपल्स फोरम, चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चंट एंड इंडस्ट्रीज, क्रेडाई आदि संस्थाओ ने मिलकर यह याचिका दायर की है. न्यायालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरु होने के पूर्व न्यायालय ने यह याचिका स्वीकृत की है. इस याचिका निमित्त से मनपा को अपना पक्ष रखने कहा गया है. इस निमित्त उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एड. भांगडे ने मनपा की तरफ से युक्तिवाद किया. उन्होंने मनपा को चार सप्ताह का समय देने की मांग की थी. बढाया गया संपत्ति कर अधिक रहने की बात अनेको द्वारा कहे जाने से अमरावती में इस वर्ष कर वसूली पर बडा ब्रेक लगा है. मार्च 2024 के बाद सुविधाजनक दर में टैक्स अदा करने के लिए मनपा ने समय-समय पर समयावधि बढाकर दी है. वर्तमान में भी जून के अंत तक यह समयावधि कायम है. लेकिन फिर भी नागरिको ने टैक्स अदा करने से मुंह मोड लिया है.

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