अमरावती

अमरावती मजदूर संघ की मतदाता सूची के खिलाफ की याचिका खारिज

89 संस्था अपात्र ; निर्णय हाइकोर्ट में कायम

नागपुर/दि.3– अमरावती जिला मजदूर सहकारी संस्थाओं के चीम के चुनाव के लिए अंतिम की गई मतदाता सूची के खिलाफ 18 मजदूर सहकारी संस्थाओं द्वारा दाखल की गई याचिका मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने गुणवत्ताहीन ठहराते हुए खारिज कर दी. जिसके चलते 102 में से 89 सदस्य संस्थाओं को मतदान के लिए अपात्र ठहराने का चुनाव अधिकारियों का निर्णय कायम रहा.
प्रकरण पर न्यायमूर्ति मनीष पितले के समक्ष सुनवाई हुई. एक प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क जमा नहीं किया. इस कारण पर से जिला सहकारी चुनाव अधिकारी ने 89 संस्थाओं को महाराष्ट्र सहकारी संस्था कानून के अनुसार संघ के चुनाव में मतदान करने के लिए अपात्र ठहराया. वहीं अंतिम मतदाता सूची में शेष 13 सदस्य संस्थाओं का ही समावेश कर वह सूची 16 जून 2022 को प्रसिद्ध की. जिस पर याचिकाकर्ता का आक्षेप था. याचिका कर्ता संघ के सक्रिय सदस्य हैं. उन्होंने सदस्य शुल्क जमा नहीं किया. जिसके चलते उन्हें मतदान के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाएगा. वादग्रस्त अंतिम मतदाता सूची रद्द की जाये व नई अंतिम मतदाता सूची तैयार करने के लिए नये कार्यक्रम की घोषणा की जाये, ऐसी मांग न्यायालय से की गई थी. न्यायालय ने कानूनन प्रावधान व प्रखरण के तथ्य को ध्यान में रखते हुए चुनाव अधिकारियों के निर्णय में हस्तक्षेप करने हेतु मनाही की. वहीं याचिकाकर्ता के अब भी कुछ शिकायतें होने पर वे सहकारी संस्था कानून के प्रावधाननुसार सहकारी न्यायालय में कारण मांग सकते हैं, ऐसा भी स्पष्ट किया.

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