अमरावतीमहाराष्ट्र
श्रम न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
मुंबई/दि.25– बॉम्बे हाई कोर्ट ने भूषण इंडस्ट्रीज के श्रम न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि कंपनी के कर्मचारी की सेवा परित्याग की पुष्टि जांच करके की जानी चाहिए, न्यायमूर्ति संदीप वी. मार्ने की एकल पीठ के समक्ष भूषण इंडस्ट्रीज व्दारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. पीठ ने कहा कि घटनाओं के क्रम, प्रतिवादी और याचिकाकर्ता के बीच पत्र व्यवहार को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी ने ड्युटी पर रिपोर्ट कनरे से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि सेवा का परित्याग एक महत्वपूर्ण प्रश्न है. जिसे जांच के माध्यम से तय करने की आवश्यकता है. लोहा सिंह रामअवध यादव (प्रतिवादी) को याचिकाकर्ता के प्रतिष्ठान में पेंटर के पद पर नियुक्त किया गया था.