औरंगाबाद / दि.7– राज्य की सभी महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं में नगरसेवकों की संख्या बढाने के राज्य सरकार के अध्यादेश को औरंगाबाद खंडपीठ में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई. इस मामले में न्यायमूर्ति संजय गंगापुरवाला तथा न्यायमूर्ति ए. जी. दिघे व्दारा प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाने के आदेश दिए. इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को की जाएगी.
इस मामले में मनसे के औरंगाबाद जिलाध्यक्ष सुहास दशरथे ने एड.देवदत्त पालोदकर के मार्फत याचिका दाखिल की. जिसमें कहा कि 2021 में कोरोना की पार्श्वभूमि पर जनगणना नहीं हो सकी. शहर की बढती हुई लोकसंख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 नवंबर 2021 को मनपा व नपाओं में नगरसेवक वृद्धि का अध्यादेश जारी किया है. वह असंवैधानिक है इस मामले में राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग, जनगणना आयुक्त तथा औरंगाबाद महापालिका को प्रतिवादी बनाया गया. राज्य सरकार की ओर से एड. सुजीत कार्लेकर तथा राज्य चुनाव आयोग की ओर से एड. अजीत कडेठाणकर व जनसंख्या आयुक्त की ओर से एड. अजय तल्हार पैरवी कर रहे है.