अरूण गवली की पेरोल के लिए हाईकोर्ट में याचिका
उच्च न्यायालय ने कारागृह अधीक्षक को जारी की नोटिस
नागपुर/दि.12- मुुंबई के कुख्यात डॉन अरूण गवली ने पेरोल के लिए मूुुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की. जिसमें उच्च न्यायालय ने कारागृह उपनिरीक्षक व नागपुर मध्यवर्ती कारागृह अधीक्षक को नोटिस जारी कर 25 नवंबर तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं.
अरूण गवली द्बारा दायर की गई पेरोल के लिए याचिका की सुनवाई न्यायाधीश विनय जोशी तथा अभय मंत्री के समक्ष हुई. डॉन गवली ने पेरोल के लिए 18 अगस्त 2024 में कारागृह उप महानिरीक्षक को आवेदन दिया था. किंतु अरूण गवली अपराधिक गैंग का मुखिया होने पर उसे छोड दिया गया तो विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण होगा, ऐसी संभावनाओं को देखते हुए उसके द्बारा किया गया आवेदन 14 अक्तूबर को नामंजूर कर दिया गया. जिसकी वजह से गवली ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई और कहा कारागृह उपनिरीक्षक का निर्णय योग्य नहीं है. इसके पहले भी मैंने पेरोल पर छूटने के बाद कानून का पालन किया था. जिसमें पेरोल को नकारा नहीं जा सकता. अरूण गवली को शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसंडेकर के खून के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गई है. वह नागपुर, मध्यवर्ती कारागृह में सजा भुगत रहा है.