अमरावतीमहाराष्ट्र

एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज

राजेंद्र लॉज का मामला

अमरावती/दि. 13– प्रभात चौक स्थित राजेंद्र लॉज के निचले माले पर स्थित राजदीप कलेक्शन का स्लैब 30 अक्तूबर 2022 को गिर गया था. इस दुर्घटना में 5 लोगों की जान गई थी. मनपा के राजापेठ जोन नंबर 2 के तत्कालीन उप अभियंता एवं पद निर्देशत अधिकारी सुहास चव्हाण व शाखा अभियंता अजय विंचुरकर समेत अभियंता राहुल जैन व हादसे से जुडे अन्य आरोपियों पर कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज है. आरोपी सुहास चव्हाण व अजय विंचुरकर को हाईकोर्ट में जमानत मिलने के बाद तीनों ने एफआईआर रद्द करने की मांग कर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनय जोशी और न्यायाधीश एस. डब्ल्यू चांदवानी ने सुनवाई करते हुए एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया.

* स्लैब गिरने से पांच लोगों की हुई थी मौत
उल्लेखनीय है कि राजेंद्र लॉज हादसे में 5 निरपराध लोगों की मौत हुई थी. मृतकों में राजदीप कलेक्शन कके मैनेजर रवींद्र परमार का समावेश था. आरोपी राहुल जैन, अभियंता सुहास चव्हाण और अजय विंचुरकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने के मांग की थी. मृतक परमार की पत्नी शिल्पी परमार ने हाईकोर्ट में मामले में आपत्ति दर्ज करवाई. कहा कि मनपा से निलंबन के बाद चव्हाण और विंचुरकर दोनों फरार थे. अग्रिम जमानत के बाद वे मनपा में काम पर लौटे. न्या. विनय जोशी और न्या. महेंद्र चांदवानी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलो पश्चात आरोपियों की अर्जी नामंजूर कर दी. प्रकरण में परमार की ओर से एड. इशान तांबी तथा एड. सौरभ तापडिया ने पक्ष प्रस्तुत किया.

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