अमरावती

पेट्रोल पंप मालिक को 10 हजार का जुर्माना

अनुमति न रहने वाले वाहन धारकों को पेट्रोल देना पडा महंगा

  • चांदूर रेलवे की घटना, तहसीलदार राजेंद्र इंगले के नेतृत्व में कार्रवाई

चांदूर रेलवे/प्रतिनिधि दि.१७ – अनुमति न रहने वाले वाहन धारकों को पेट्रोल बिक्री करना महंगा पडा. चांदूर रेलवे शहर में भारत पेट्रोलियम कंपनी के व जीआर भुत की मालकी के रहने वाले पेट्रोल पंपों पर 10 हजार रुपए की दंडात्मक कार्रवाई रविवार को सुबह 10 बजे महसूल व नगर परिषद दल ने संयुक्त रुप से तहसीलदार राजेंद्र इंगले के नेतृत्व में की है. 22 मई तक कडे निर्बंध जिलाधिकारी शैलेश नवाल के आदेश पर जिले में लागू है. इसमें अनुमति दिये गए मुद्दों के लिए वाहनों को पेट्रोल मिलेगा, इस तरह के आदेश पेट्रोल पंप धारकों को दिये गए है. माल यातायात, रुग्णवाहिका, शासकीय वाहन, अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारी, अनुमति पास रहने वाले वाहन आदि के लिए पेट्रोल, डीजल शुरु रहेगा. अन्य किसी को भी पेट्रोल दिया तो पेट्रोल पंप मालिक पर कार्रवाई की चेतावनी चांदूर रेलवे के तहसीलदार राजेंद्र इंगले ने दी थी. बावजूद इसके शहर के भुत की मालकी के पेट्रोल पंपों पर अनुमति के बगैर मोटरसाइकिल धारकों को पेट्रोल बिक्री की जा रही है. इस कारण रविवार को सुबह 10 हजार की दंडात्मक कार्रवाई की है. यह कार्रवाई तहसीलदार राजेंद्र इंगले , मंडल अधिकारी सतीश गोसावी, चालक श्रीराम वानखडे, नप कर्मचारी निखिल तट्टे, आशिष कुकडकर, राजेश शिर्के आदि ने की.

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