अमरावती- दि.1 केंद्र शासन ने गैर कानून कृत्य (प्रतिबंधक) कानून 1967 की धारा 3 (1) के तहत पॉप्यूलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया संगठना को 27 सितंबर के दिन अधिसूचना के अनुसार गैर कानूनी संगठन घोषित किया है. इसके अनुसार पीएफआई संगठना के जिला संयोजक के रुप में कार्यरत रहने वाले सोहेल अन्वर नदवी अब्दुल कदीर(38, छायानगर, अमरावती) के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है.
सोहेल नदवी यह पीएफआई संगठना का कामकाज के लिए उपयोग कर रहे छाया नगर के प्लॉट नंबर 26 की दुकान नं. 4 ब्युटी कलेक्शन इमिटेशन ज्वेलरी भी अधिसूचित कर उसपर कार्रवाई की गई है. उस दुकान का पॉप्यूलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया इस संगठना के कामकाज के लिए फिर से कोई भी उपयोग न करे, वहां पुलिस आयुक्त की अनुमति के बगैर कोई भी प्रवेश न करे या निवास न करे, ऐसे आदेश पुलिस प्रशासन की ओर से जारी किये गए है.
अफवाहों पर विश्वास न रखे
गैर कानूनी व पाबंदी रहने वाली संगठना में शामिल न हो, किसी भी अफवाहों पर विश्वास न रखते हुए शहर में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करे.
– डॉ. आरती सिंह, पुलिस आयुक्त, अमरावती