अमरावतीमहाराष्ट्र

महिलाओं को अनुदान पर पिंक ई-रिक्शा

600 महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता

अमरावती/ दि. 14– महिला व बाल विकास विभाग की तरफ से शहर और ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतमंद महिलाओं को अनुदान पर पिंक ई-रिक्शा दिए जानेवाला है. इस योजना में राज्य शासन की तरफ से 20 प्रतिशत अनुदान मिलनेवाला है. साथ ही 600 महिलाओं को रिक्शा खरीदी के लिए वित्तीय सहायता की जानेवाली है. इच्छुक महिलाओं को आवेदन करने का आवाहन किया गया है.
पिंक ई- रिक्शा योजना से महिला व युवतियों के रोजगार निर्मिति को दिशा देना, उनका आर्थिक, सामाजिक पुनवर्सन करना, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करना, महिला सशक्तीकरण को बढावा देना, महिला व युवतियों को सुरक्षित करने के लिए नौकरी तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए इच्छुक महिलाओं को रिक्शा खरीदी के लिए वित्तीय सहायता व चलाने के लिए अन्य सुविधा उपलब्ध कर दी जानेवाली है. कायनेटिक कंपनी के माध्यम से महिलाओं को लायसेंस, परमिट, बैच बिल्ला, प्रशिक्षण उपलब्ध कर दिया जानेवाला है. योजना में ई- रिक्शा के मूल्य में जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स आदि कर का समावेश रहनेवाला है. नागरी सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुज्ञ रही. निजी बैंक से ई- रिक्शा मूल्य का 70 प्रतिशत कर्ज उपलब्ध कर दिया जानेवाला है. राज्य शासन 20 प्रतिशत वित्तीय सहयोग करेगी. योजना के लाभार्थियों को 10 प्रतिशत रकम भरनी पडेगी. कर्ज लौटाने की अवधि 5 साल रहनेवाली है. लाभार्थी के परिवार महाराष्ट्र के निवासी रहना आवश्यक है. आवेदनकर्ता की आयु 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करनेवाले लाभार्थियों का बैंक खाता रहना आवश्यक है. लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से अधिक न हो. विधवा, कानूनन तलाकशुदा, राज्यगृह के इच्छुक प्रवेशी, अनाथ प्रमाणपत्र प्राप्त युवती, अनुरक्षण गृह, बालगृह के पूर्व प्रवेशितों को प्राथमिकता दी जानेवाली है. पिछडे वर्ग की महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जानेवाली है. लाभार्थियों को योजना के लिए आवेदन, आधारकार्ड, पेनकार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, परिवार प्रमुख की तीन लाख रूपए से कम दाखिला, मतदान कार्ड, केसरी अथवा पीला राशन कार्ड, बैंक पास बुक, पासफोटो फोटो, महिला खुद रिक्शा चलाने का गारंटी पत्र, महिला का बैंक कर्ज न रहने का गारंटी पत्र, नियम व शर्त का पालन करने का गारंटी पत्र देना पडेगा.योजना के लिए महिला व बाल विकास भवन कैम्प रोड, अमरावती, समाज विकास अधिकारी मनपा, कार्यक्रम व्यवस्थापक, नरेगा, जिला परिषद अमरावती, बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नागरी अमरावती, बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय ग्रामीण, गटविकास अधिकारी कार्यालय, मुख्याधिकारी, नगरपालिका, नगर पंचायत, जन संचालित समूह साधन केन्द्र, सखी वन स्टॉप सेंटर, जिला महिला अस्पताल परिसर में आवेदन किए जा सकेेंगे. योजना का लाभ एक बार ही लिया जा सकेगा. शासन की अन्य योजना का लाभ न लेने वाली महिला कर्ज लेने के लिए पात्र रहेगी. योजना के लिए महिलाओं को आवेदन करने का आवाहन जिलाधिकारी सौरभ कटियार, महिला व बाल विकास अधिकारी उमेश टेकाडे और जिला समन्वय अधिकारी सुनील सोसे ने किया.

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