लगाया झंडू और उगा गांजा, बिक्री किया तो 10 साल जेल जाओगे!
पाबंदी रहने के बावजूद चोरीछिपे की जाती है तस्करी
अमरावती /दि. 17– मादक पदार्थ का सेवन करना यह भारत में गंभीर अपराध माना गया है. इसके लिए सजा का प्रावधान भी है. आरोपी ने कब और कौनसा मादक पदार्थ लिया है, वह कितने समय से ले रहा है, ऐसे अनेक बातों का विचार सजा सुनाने के पूर्व न्यायालय करती है. जिले में गत वर्ष 8.23 लाख रुपए का गांजा व अन्य माल जब्त किया गया. यह पूरा माल गांजे की तस्करी करते समय पकडा गया. पुलिस स्टेशन और स्थानीय अपराध शाखा ऐसी कार्रवाई करती है.
देश में मादक पदार्थ विरोधी नार्कोटिक ड्रग्ज एंड सायक्रोट्रॉफिक सब्सटंस एक्ट यानी एनडीपीएस 1985 और एनडीपीएस एक्ट 1988 यह दो मुख्य कानून अस्तित्व में है. यह दोनों कानून मादक पदार्थ से संबंधित विविध मामलो में लागू होते है. मादक पदार्थ अथवा बंदी वाले रासायनिक व सायक्रोट्रॉफिक पदार्थ का उत्पादन, ताबा, बिक्री, खरीदी, व्यापार, आयात-निर्यात और इस्तेमाल करनेवाले व्यक्ति इस कानून के मुताबिक अपराधिक श्रेणी में आते है. जिले में कुल 31 पुलिस स्टेशन है. लेकिन इन सभी थाना क्षेत्र के तुलना में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की अपराध शाखा की कार्रवाई अधिक है. एलसीबी के निरीक्षक किरण वानखडे की नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई.
आंतरिक फसल के रुप में की जाती है गांजे की खेती
धामणगांव पुलिस ने गांजे की खेती करनेवाले और गांजा बिकनेवाले दोनों आरोपियों को दबोच लिया था. चार वर्ष पूर्व यह मामला उजागर हुआ था.
* बाजार में गांजे के भाव क्या?
– पुलिस के मुताबिक बाजार में गांजा को प्रति किलो 15 से 20 हजार रुपए भाव है.
– गांजा कहां से आया, उसका निर्मिती स्थल कौनसा इस पर भी भाव ठहरते रहते है.
– गांजा पुडी अधिक भाव से बेची जाती है. ओडिसा से लाए गए गांजे को अधिक भाव है.
* आंकडेवारी क्या कहती है?
अमरावती ग्रामीण पुलिस ने वर्ष 2022 में 13 केसेस में 619 किलो गांजा जब्त किया. यह गांजा व अन्य साहित्य मिलाकर उस समय 73 लाख 82 हजार 210 रुपए का माल जब्त किया गया था. वर्ष 2023 में 18 केसेस में 14 किलो गांजा सहित कुल 2.39 लाख रुपए का माल जब्त किया. जबकि वर्ष 2024 में 19 कार्रवाई में 8 लाख 23 हजार 494 रुपए का गांजा व अन्य माल जब्त किया गया.
* परसबाग में लगाया था गांजा
दत्तापुर धामणगांव के आठवडी बाजार परिसर में रहनेवाले शेख इस्माईल शेख बाबा नामक आरोपी ने घर के पास खाली जगह पर जहां परसबाग लगाया जाता है वहां गांजे के पौधे लगाने की गोपनीय जानकारी पुलिस को मिली थी. वर्ष 2021 में यह कार्रवाई हुई थी.
* 10 साल जेल, दो लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा
गांजा का उत्पादन, ताबा, बिक्री, खरीदी, यातायात और अवैध तस्करी में जब्त किए प्रमाण के आधार पर सजा निश्चित की गई है.
* 8.23 लाख का गांजा
गत वर्ष एनडीपीएस के तहत कुल 19 केसेस किए. इसमें कुल 8.23 लाख रुपए का गांजा और अन्य माल जब्त किया.
– किरण वानखडे, निरीक्षक, एलसीबी.