अमरावती/दि.29– सिंगल युज प्लास्टिक पर बैन लगाने के लिए शहर स्तर पर प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्ष स्थापित करने के आदेश महानगरपालिका को दिये गये थे. महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय के संबंधित आदेश का अनुपालन करने के लिए महानगरपालिका स्तर पर प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कक्ष की स्थापना की गई है. इसके लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.
शहर में सिंगल युज प्लास्टिक का इस्तेमाल चरणबद्ध रुप से बंद करने, सिंगल युज प्लास्टिक के पर्यायी साधनों को बढावा देने के लिए स्थापित समिति को कार्य करना है. इस समिति में मनपा के उपायुक्त सामान्य की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष पद पर शहरी स्वच्छता अधिकारी, सचिव पद पर स्वास्थ्य अधिक्षक व सदस्य पद पर सभी 5 झोन के ज्येष्ठ स्वास्थ्य निरिक्षकों की नियुक्तियां की गई है. यह समिति शहर में सिंगल युज प्लास्टिक पर बैन लगाने की दिशा में काम करेंगी.
शहर में प्लास्टिक बंदी लागू रहने से 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के थैलियों का इस्तेमाल कम हुआ है. केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने भी प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन को लेकर सुधारित नियम लागू किया है. जिसके तहत 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले सभी प्रकार के प्लास्टिक से निर्मित वस्तूओं पर बैन लगाया गया है. 31 दिसंबर 2022 से 120 माईक्रॉन से कम मोटाई वाले सभी प्रकार के प्लास्टिक के वस्तुओं पर बैन लगाया जाएगा. जिसके लिए शहर में प्लास्टिक बंदी नियमों पर अमल किया जा रहा है. प्रतिबंधित प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल या स्टॉक रखने पर कडी कार्रवाई की जाएगी. दोषियों पर 5 हजार से 25 हजार रुपए तक के जुर्माने के साथ 3 महीने के कैद की सजा का प्रावधान है.
* यह प्लास्टिक साहित्य बैन
प्लास्टिक बंदी नियम अंतर्गत सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक व थर्माकॉल, मिठाई के डिब्बे, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की दंडी, प्लास्टिक के झंडे, आईस्क्रिम के चम्मच, प्लास्टिक प्लेट, ग्लास, कटलरी साहित्य, सिगारेट के पैकेट, प्लास्टिक के दंडियों के इस्तेमाल से बनी कान साफ करने की लकडिया, स्ट्रा, ट्रे, 100 माईक्रॉन से कम मोटाईवाले प्लास्टिक व पीवीसी बैनर समेत सभी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियां, बाउल, डिब्बे आदि पर बैन लगाया गया है.