अमरावती /दि.11– अनुसूचित क्रमांक-1 में शामिल रहने वाले मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के अतिसुरक्षित जंगल में घुसकर साही का शिकार करने के मामले में वन विभाग द्बारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिन्हें वन विभाग की कस्टडी में रखने के बाद गत रोज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. साही के शिकार का यह मामला जंगल में लगाए गए ट्रैप कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था. जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान करते हुए वन विभाग के दल ने 5 आरोपियों को अपने हिरासत में लिया. जिनके नाम रवि मानू बेलसरे (29), पतिराम मावस्कर (29), सुरेश तांडीलकर (40), रतीराम मावस्कर (31, सभी खोंगडा निवासी) तथा मनाजी दहीकर (45, जामली आर, चिखलदरा) बताए गए है.
इस संदर्भ में वन विभाग द्बारा दी गई जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त को धारगढ वन परीक्षेत्र अधिकारी आनंद सुरत्ने व कर्मचारियोें द्बारा अतिसंरक्षित ओक्टू सर्कल अंतर्गत गुगामल बिट क्रमांक 929 में अखिल भारतीय व्याघ्र गणना कार्यक्रम 2023 के तहत लगाए गए ट्रैप कैमरा के मेमरी कार्ड की धारगड कार्यालय में जांच कर रहे थे, तो उन्हें दिखाई दिया कि, 21 जून की रात 8.58 बजे वन्य प्राणी अनुसूचित क्रमांक-1 में शामिल रहने वाले साही का शिकार कर 5 लोग उसे अपने कंधे पर रखकर ले जा रहे है. जिनके पास धारदार कुल्हाडी भी थी. ऐसे में पंचनामा दर्ज करते हुए उन पांचों लोगों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 17 (अ) (ब) (क), 27, 29 31, 39, 48 (अ), 51 (1) (क) के तहत 5 अगस्त को ही वन अपराध दर्ज किया गया था. जिसके बाद आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करनी शुरु की गई.
इस मामले में वन अधिकारियों ने सबसे पहले रवि बेलसरे को अपनी हिरासत में लिया. इसके पश्चात उससे प्राप्त जानकारी के आधार पर अन्य 4 आरोपियों को भी पकडा गया. इन सभी आरोपियों को अचलपुर की अदालत में हाजिर करते हुए पहले वन कस्टडी व पश्चात न्यायालयीन कस्टडी में रखा गया. यह कार्रवाई अकोट वन्यजीव विभाग के उपवन संरक्षक जयकुमारण, सहायक वन संरक्षक एस. वी. वाकोडे, धारगड के वन परीक्षेत्र अधिकारी ए. एल. सुरत्ने, वनपाल ए. बी. वानखडे, एम. एस. सैय्यद, ए. आर. तोटे, एम. एन. सानप, वन रक्षक डी. एस. भालतिलक, एस. डी. राउत, ए. एच. सोनोने, एन. एस. सावंत, एस. बी. घुगे व एम. जी. सावंत के पथक द्बारा की गई.