* एड. विश्वास वैद्य व्दारा बचाव
अमरावती/दि. 13– विशेष पोक्सो न्यायालय ने तलेगांव दशासर थाना अंतर्गत करीब 3 वर्ष पुराने पोक्सो, बलात्कार के प्रकरण में आरोपी को बरी कर दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए थे. पीडिता की गवाही के बावजूद बचाव पक्ष के अकाट्य दलीलों के कारण कोर्ट नेे आरोपी को बरी किया. एड. विश्वास वैद्य ने इस प्रकरण में अभियुक्त की तरफ से पैरवी की. उनका यह भी दावा है कि पोक्सो में अनेक लोगों को फंसाया जा रहा है. कानून का दुरुपयोग होने का आरोप कर एड. वैद्य ने यह भी कहा कि कई आरोपी जेल में पडे हैं.
इस्तगासे के अनुसार तलेगांव थाना क्षेत्र के सातेफल में 31 दिसंबर 2019 को घृणास्पद घटना उजागर हुई थी. जब पीडिता ने अपने रिश्तेदार पर ही अत्याचार के आरोप किए. घटना से पूरा समाज मन हिल उठा था. आरोपी को पुलिस ने दफा 376 (2) (एन) और पोक्सो कानून की धारा 4 तथा 6 के तहत बंदी बनाया. जेल में डाल दिया. आरोपी ढाई वर्ष जेल में रहा. मुकदमे की सुनवाई शुुरु होने के 1 वर्ष बाद उसे जमानत मिली थी.
विशेष पोक्सो न्यायाधीश राव के सामने सुनवाई हुई. जांच अधिकारी एपीआई संदीप बिराजे थे. सरकार की तरफ से इस केस में 16 साक्षीदार प्रस्तुत किए गए. बचाव पक्ष ने गवाहों की उलट तपासनी की. न्यायालय मेें दो सत्रों में क्रॉस एक्जामिनेशन चला. पीडिता के बयान में फर्क और जांच की त्रुटियों की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाया गया. कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया.
* कानून का हो रहा दुुरुपयोग
बचाव पक्ष के वकील विश्वास वैद्य ने कहा कि पोक्सो कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है. कई आरोपी जेल में ठूंसे गए हैं.