अमरावतीमहाराष्ट्र

पोक्सो आरोपी चक्रे व युनूस बरी

8 साक्षीदारों की गवाही के बावजूद

अमरावती/दि.23– जिला व सत्र न्यायाधीश ने खोलापुर थानांतर्गत पोक्सो के मामले में आरोपी सतीश चक्रे और युनूस शाह को बरी कर दिया. इस मामले में एड. मुर्तुजा आजाद ने आरोपियों का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा. सरकारी पक्ष द्वारा 8 साक्षीदार प्रस्तुत करने और उनके द्वारा आरोपियों के विरुद्ध गवाही देने के बावजूद कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील मुर्तुजा के युक्तिवाद को ग्राह्य मान आरोपियों को बरी किया.

इस्तगासे के अनुसार घटना में खोलापुर थाने में 18 अप्रैल 2017 को कक्षा 11 वीं की छात्रा ने शिकायत की थी. उसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सतीश चक्रे और युनूस शाह के विरुद्ध दफा 354 (ड), 506, 34 और पोक्सो की धाराओं के साथ एट्रासिटी का भी केस दर्ज किया था. आरोपियों ने छात्रा से छेडछाड कर उसे मार डालने की धमकी दी थी.
कोर्ट में सरकारी पक्ष में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद गवाह भी प्रस्तुत किये थे. एड. आजाद को एड. नौशिद, एड. नदीम, एड. ताबिस ने सहयोग किया.

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