अमरावती/दि.28- बडनेरा पुलिस थानांतर्गत 3 नवंबर 2018 को एक नाबालिग लडकी को भगा ले जाने व उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने को लेकर विक्की काले के खिलाफ भादंवि की धारा 363 व 376 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 8 व 12 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. जिसकी सुनवाई करते हुए स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय द्वारा विक्की काले को इस आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया गया.
इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से एड. सुधीर अगमे ने सफलतापूर्वक युक्तिवाद किया और आरोपी के पक्ष में पुख्ता दलिले दी. जिसके आधार पर कल 27 अक्तूबर को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए विक्की काले को नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ दूराचार किये जाने के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया.