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पुलिस से मारपीट करनेवाला आरोपी निर्दोष बरी

जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

* 2017 में मालखेड डैम पर दो पुलिस कर्मियों के साथ हुई थी मारपीट

अमरावती/दि.22- वर्ष 2017 में चांदूर रेल्वे के मालखेड डैम पर दो पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में नामजद किये गये मोहम्मद साजीद अब्दूल राजीक नामक आरोपी को स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया.
जानकारी के मुताबिक 26 जून 2017 को चांदूर रेल्वे के दो पुलिस कर्मचारियों सहित उनके सहयोगी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी मालखेड डैम के कृष्णाजी सागर पर्यटन स्थल पर लगायी गई थी. इस समय वहां पर लोगों की काफी भीडभाड रहने के चलते वे सभी को नियंत्रित कर रहे थे. इसी समय भीड में शामिल मो. साजीद अ. राजीक ने फिर्यादी पुलिस कर्मी के गुप्तांग पर लाथ मारने के साथ ही उसके सिर पर लकडी की बल्ली मारी और बीच-बचाव करने आये पुलिस कर्मी पर भी बल्ली से वार किया. जिससे दूसरे पुलिस कर्मी के दाहिने हाथ पर चोट लगी. पश्चात आरोपी वहां से भाग निकला. जिसे बाद में अमरावती रोड से पकडा गया और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए अदालत के समक्ष दोषारोपपत्र पेश किया गया. जहां पर बचाव पक्ष की दलीलों को ग्राह्य मानते हुए अदालत ने आरोपी को इस मामले से दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से एड. परवेज खान ने पैरवी की. जिन्हें एड. अनिल जयस्वाल, एड. वसीम शेख, एड. शहजाद शेख, एड. रियाज रूलानी व एड. अजहर नवाज ने सहयोग किया.

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