महज 400 रुपए में मिलता है पुलिस व एम्बुलेंस वाहन का हॉर्न
कई निजी दुपहिया व चारपहिया वाहनों में धडल्ले से होता है प्रयोग
अमरावती/दि.13– शहर सहित परिसर में अलग-अलग आवाजों वाले साइरन हॉर्न की धडल्ले के साथ विक्री हो रही है. पुलिस के वाहन सहित एम्बुलेंस वाहन पर लगाये जाने वाले साइरन की कई ऑटोमिटीव स्पेअर पार्ट की विक्री व दुरुस्ती करने वाली दुकानों पर बडे सहज ढंग से उपलब्धता होती है. जिन्हें कई लोग अपने निजी दुपहिया व चारपहिया वाहनों में लगाने हेतु बडे शौक से खरीदते है और फिर इन वाहनों को साइरन हॉर्न बजाते हुए शहर की सडकों पर तेज रफ्तार के साथ ही भगाया जाता है. इसके चलते कई बार ऐसा भी होता है कि, सडक पर पुलिस की गाडी या एम्बुलेंस वाहन तो दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद भी साइरन की आवाज लोगों को सुनाई देती है.
उल्लेखनीय है कि, पुलिस के वाहन व एम्बुलेंस के साइरन का प्रयोग अन्य किसी भी वाहन के लिए करना पूरी तरह से गैर कानूनी है. निजी वाहनों में साइरन हॉर्न का प्रयोग करते पाये जाने पर दंडात्मक कार्रवाई होने के साथ ही फौजदारी अपराध भी दर्ज किया जा सकता है. लेकिन विगत कुछ वर्षों से शहर सहित परिसर में साइरन हॉर्न की धडल्ले से हो रही विक्री और निजी वाहनों में प्रयोग की ओर पुलिस द्वारा अनदेखी की जा रही है. जिसके चलते निजी वाहनों में साइरन हॉर्न का प्रयोग करने का प्रमाण काफी हद तक बढ रहा है.
* 200 रुपए से 1000 रुपए तक हॉर्न उपलब्ध
ऑटोमोटीव स्पेअर पार्ट की विक्री व दुरुस्ती करने वाली दुकानों में अलग-अलग प्रकार के साइरन हॉर्न 200 रुपए से लेकर 1 हजार रुपए तक विक्री हेतु उपलब्ध होते है. जिनमें अलाम बजर सहित एम्बुलेंस व पुलिस वाहनों के साइरन हॉर्न का समावेश रहता है.
* कौन-कौन से हॉर्न मिलते है?
एम्बुलेंस, पुलिस वाहन व फायर ब्रिगेड के इमर्जेन्सी साइरन हॉर्न के साथ ही म्युझिकल हॉर्न व फैन्सी हॉर्न भी विक्री हेतु उपलब्ध है. इन दिनों बुलेट सहित अन्य दुपहिया वाहनों में अलग-अलग आवाज वाले हॉर्न लगाने का प्रकार काफी हद तक बढ गया है. जिसके तहत किसी वाहन के पीछे से जोरदार आवाज में हॉर्न बजाया जाता है. जिससे आगे चलने वाले वाहन के चालक को लगता है कि, शायद पीछे से कोई बडा वाहन आ रहा है और अचानक बजने वाले हॉर्न को सुनकर वह हडबडा भी जाता है. जिसकी वजह से कई बार हडबडाहट में हादसा घटित होने की संभावना भी बन जाती है.
* कहां मिलते है ऐसे हॉर्न?
रेल्वे स्टेशन रोड, चौधरी चौक, रायली प्लॉट व जयस्तंभ जैसे परिसर में ऑटोमोटीव स्पेअर पार्ट की विक्री व दुरुस्ती करने वाली दुकानों में साइरन हॉर्न सहित म्युझिकल हॉर्न व फैन्सी हॉर्न सहज तरीके से विक्री हेतु उपलब्ध होते है.
* हॉर्न का आवाज कितना हो?
किसी भी वाहन में हॉर्न की आवाज को बदलने हेतु सशर्त अनुमति दी जाती है. इसमें भी हॉर्न का आवाज 80 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए. अन्यथा संबंधित वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.
* एक वर्ष में एक हजार वाहन चालकों पर हुई कार्रवाई
वर्ष 2023 में शहर यातायात शाखा ने म्युझिकल हॉर्न व अन्य प्रतिबंधित हॉर्न लगाने वाले करीब 60 वाहन चालकों पर कार्रवाई की. इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले एक हजार से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ भी यातायात पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई.
* कार्रवाई होना बेहद जरुरी
साइरन हॉर्न का केवल सरकारी आपातकालीन सेवावाले वाहनों में प्रयोग करने की अनुमति है.
यदि कोई निजी तौर पर साइरन हॉर्न का प्रयोग करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ ही साइरन हॉर्न की विक्री करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है.
कोई भी व्यक्ति अपने निजी वाहनों में साइरन हॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद इन दिनों ऐसा करने का प्रमाण काफी हद तक बढ रहा है. जिसके चलते ऐसे लोगों को वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को अब रफ्तार दी जाएगी.
शहर के कई प्रतिबंधित क्षेत्रों में हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध रहने के बावजूद भी कई वाहनधारक प्रेशर हॉर्न बजाते है, ऐसे लोगों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा धारा 119 (2) व 177 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है.
– पूनम पाटिल,
सहायक पुलिस आयुक्त,
यातायात शाखा, शहर पुलिस.